दिल्ली में इन ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ शुरू होगा एक्शन, सरकार ने दिए कार्रवाई के निर्देश
दिल्ली सरकार बिना दस्तावेज़ों के चल रहे अवैध ई-रिक्शा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। परिवहन विभाग को ऐसे ई-रिक्शा और जुगाड़ रिक्शा को जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। यह फैसला ट्रांसपोर्ट यूनियन और आम लोगों की शिकायतों के बाद लिया गया। बिना लाइसेंस और इंश्योरेंस के चल रहे ई-रिक्शा अब ज़ब्त किए जाएँगे। 15 साल से पुराने ऑटो रिक्शा को लाइसेंस नहीं मिलेगा।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। जरूरी दस्तावेजों के बिना दिल्ली की सड़कों पर अवैध रूप से दौड़ रहे ई-रिक्शा के खिलाफ दिल्ली सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। सरकार की ओर से ऐसे अवैध ई-रिक्शा और जुगाड़ रिक्शा के खिलाफ परिवहन विभाग को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में परविहन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
इस आदेश में कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट यूनियन और आम लोगों द्वारा मिली शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए परिवहन विभाग के विशेष आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई।
इस बैठक में निर्णय लिया गया कि दिल्ली की सड़कों पर बिना इंश्योरेंस, लाइसेंस और मोटर व्हीकल एक्ट के अन्य प्रविधानों का उल्लंघन करके चल रहे ई रिक्शा व जुगाड़ रिक्शा को जब्त कर लिया जाएगा।
इसके अलावा बिना एग्रीगेटर लाइसेंस लिए दिल्ली मोबाइल एप के माध्यम से दिल्ली की सड़कों पर यात्री सुविधाएं देने वाली प्राइवेट कार और बाइक को भी जब्त कर लिया जाएगा। इनके खिलाफ अन्य दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं।
आदेश में आगे कहा गया है 15 साल से ज्यादा पुराने (डिरजिस्टर्ड) आटो रिक्शा को वर्तमान में लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। रिप्लेसमेंट के लिए 15 साल की अवधि के भीतर आटो रिक्शा के स्क्रैप करने लिए आवेदन करना होगा जिसके बाद पी-3 लाइसेंस मिलेगा।
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