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    हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब, MCD को नोटिस जारी कर दिया ये बड़ा आदेश

    Updated: Thu, 21 Aug 2025 09:36 AM (IST)

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और एमसीडी से भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए इमारतों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों पर जवाब मांगा है। अधिवक्ता अर्पित भार्गव की याचिका में भूकंप से बचाव के लिए नीतियां और दिशानिर्देश बनाने कानूनों को मजबूत करने और सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का आग्रह किया गया है।

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    भूकंपरोधी इमारतों पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए इमारतों की भूकंपीय स्थिरता निर्धारित करने हेतु कदम उठाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार व दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से जवाब मांगा है।

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    मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को नाेटिस जारी कर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।

    वहीं, याचिका में दिल्ली के निवासियों को भूकंप के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए नीतियां और दिशानिर्देश बनाने की भी मांग की गई थी।

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    याचिकाकर्ता अधिवक्ता अर्पित भार्गव ने याचिका दायर कर अदालत से यह भी आग्रह किया गया है कि भूकंप जैसी आपदा से आम जनता को बचाने के लिए उपचारात्मक उपाय करने में देरी, भूकंप से संबंधित कानूनों को मजबूत बनाने, समयबद्ध तरीके से उनका क्रियान्वयन करने और नीतियों के क्रियान्वयन में देरी की स्थिति में सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने आदि की भी मांग की गई है।