शराब घोटाला मामले में केजरीवाल और सिसोदिया को मिली बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दे दी खास छूट
दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से एक दिन की छूट दी है। तीनों नेता आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार में व्यस्त हैं। मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी 2025 को होगी। इस बार चुनाव में भी भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप नेता मनीष सिसोदिया व दुर्गेश पाठक को आबकारी मामले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में बड़ी छूट दी है।
अदालत ने अपने आदेश में आम आदमी पार्टी के तीनों नेताओं को केस की सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी, क्योंकि वे आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार कर रहे थे।
अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने तीनों को एक दिन की छूट दी। मामले की अगली सुनवाई तीन फरवरी 2025 को होगी।
मनी लांड्रिंग का ये मामला उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा आबकारी नीति के कार्यान्वयन में अनियमितताओं की जांच की सिफारिश करने के बाद दर्ज किए गए सीबीआइ मामले से सामने आया था।
सीबीआइ और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं की गई और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।