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    DCW नियुक्ति घोटाला मामले में सुनवाई टली, स्वाति मालीवाल को राहत

    Updated: Tue, 07 Oct 2025 07:34 PM (IST)

    राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग में अनियमित नियुक्ति मामले की सुनवाई 15 अक्टूबर तक स्थगित कर दी क्योंकि शिकायतकर्ता बरखा सिंह स्वास्थ्य कारणों से पेश नहीं हुईं। गवाह रोहिताश सिंह का बयान दर्ज किया गया। अदालत ने दो पुलिस अधिकारियों को गवाही के लिए बुलाया है। स्वाति मालीवाल की पेशी से छूट मिली आरोप तय करने के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

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    राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग में अनियमित नियुक्ति मामले की सुनवाई 15 अक्टूबर तक स्थगित कर दी

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) में नियुक्तियों में अनियमितताओं के मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने शिकायतकर्ता और पूर्व विधायक बरखा सिंह की अनुपस्थिति को देखते हुए अगली सुनवाई 15 अक्टूबर के लिए निर्धारित की।

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    बरखा सिंह को इस मामले में अपना बयान दर्ज कराना था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर वह अस्पताल नहीं पहुँचीं। अदालत ने निर्देश दिया कि अगली तारीख पर उनकी गवाही दर्ज की जाए। सुनवाई के दौरान गवाह रोहिताश सिंह का बयान दर्ज किया गया।

    इसके बाद, आरोपियों के वकीलों ने उनसे जिरह की। दिल्ली पुलिस ने अदालत से इंस्पेक्टर राहुल और इंस्पेक्टर राकेश कुमार को गवाही के लिए बुलाने का अनुरोध किया। अदालत ने आदेश दिया कि दोनों अधिकारी 15 अक्टूबर को अपने बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में उपस्थित हों।

    आरोपी और राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल भी सुनवाई के दौरान अदालत में पेश नहीं हुईं। उनकी ओर से पेश वकील शिवम मल्होत्रा ​​ने उपस्थिति से छूट का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इस मामले में अब तक अभियोजन पक्ष के नौ गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।

    दिसंबर 2022 में, अदालत ने स्वाति मालीवाल समेत चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। स्वाति मालीवाल ने इस आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

    इस मामले में, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सदस्य सारिका चौधरी और सदस्य फरहीन मलिक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत मुकदमा चल रहा है।

    पूर्व विधायक बरखा सिंह ने 11 अगस्त, 2016 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आम आदमी पार्टी (आप) से जुड़े लोगों को नियमों को दरकिनार कर दिल्ली महिला आयोग में नियुक्त किया गया था। अपनी शिकायत में, बरखा सिंह ने आप से जुड़े 85 लोगों की सूची दी थी, जिनके बारे में दावा किया गया था कि उन्हें आयोग में नियुक्त किया गया था।