डूसू चुनाव को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट की सख्त चेतावनी, कहा- नियमों का उल्लंघन माना जाएगा अदालत की अवमानना
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में नियमों के उल्लंघन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर पिछली बार से भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। अदालत ने डीयू की कार्यशैली पर नाराजगी जताई और चुनाव के दौरान नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए।

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में नियमों के उल्लंघन से नाराज दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो पिछली बार से सख्त कार्रवाई करेंगे।
अदालत ने कहा कि किसी भी तरह का उल्लंघन अदालत की अवमानना माना जाएगा। अदालत ने कहा कि पिछली बार माफीनामा दाखिल करने के बाद भी उम्मीदवार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
पीठ ने डीयू की सकारात्मक रिपोर्ट को देखते हुए कहा कि सभी प्रिंसिपल संतुष्ट हैं, केवल कोर्ट है जो अंसतुष्ट है।
अदालत ने संबंधित एसएचओ को निर्देश दिया कि चुनाव के दौरान यातायात नियमों व चुनावों के नियमों का अनुपालन कराया जाए।
अदालत ने डीयू को आड़े हाथ लेते हुए पूछा कि क्या डीयू अपनी जिम्मेदारी से भाग सकती है? क्या डीयू और पुलिस प्रशासन को किसी आदेश की जरूरत थी? आखिर कोर्ट के दखल के बाद ही कार्रवाई क्यों की गई?
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