273 करोड़ के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में ईडी की कार्रवाई, दिल्ली और मध्य प्रदेश में छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 273 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में दिल्ली और मध्य प्रदेश में छापेमारी की। यह कार्रवाई इरा हाउसिंग एंड डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की जा रही है। आरोप है कि कंपनी ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से लिए गए ऋण का गबन किया और राशि को अन्य संस्थाओं में डायवर्ट कर दिया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 273 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले से जुड़ी धन शोधन जांच के तहत मंगलवार को दिल्ली और मध्य प्रदेश में छापेमारी की।
इरा हाउसिंग एंड डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ईएचडीएल) नामक कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ मामले में संघीय जांच एजेंसी के दिल्ली क्षेत्र द्वारा भोपाल स्थित एक परिसर सहित कुल दस परिसरों की तलाशी ली जा रही है।
सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की जा रही है। ईडी की जांच सीबीआइ द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी पर आधारित है।
जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी और उसके प्रवर्तकों व निदेशकों ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) द्वारा प्रदान किए गए 273 करोड़ रुपये के ऋण का "गबन" किया।
ईडी के सूत्रों ने आरोप लगाया कि ऋण राशि को ईएचडीएल की कुछ संबंधित संस्थाओं को "डायवर्ट" किया गया, जो किसी भी वास्तविक व्यवसाय में "संलग्न" नहीं थीं।
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