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    इंस्टाग्राम पर पहले दोस्ती, फिर नाबालिग से यौन उत्पीड़न; अब दिल्ली HC के फैसले ने की मिसाल कायम

    Updated: Thu, 05 Dec 2024 07:16 PM (IST)

    दिल्ली हाईकोर्ट ने इंस्टाग्राम के माध्यम से नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में सख्त रुख अपनाया है। आरोपित सैफुल खान को जमानत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस तरह के कृत्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने पाया कि नाबालिग किशोरियों का यौन शोषण और उन्हें डराने-धमकाने के लिए इंटरनेट मीडिया और प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग बढ़ रहा है।

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    Delhi Crime: इंटरनेट मीडिया पर दोस्ती का हाथ बढ़ाकर नाबालिग से किया यौन उत्पीड़न। फाइल फोटो

    विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। अगर आप भी बिना पड़ताल किए किसी युवक से इंटरनेट मीडिया पर बातचीत करने से लेकर तस्वीरें साझा कर रहे हैं तो संभल जाइए। ऐसे ही एक मामले में नाबालिग लड़की से इंस्टाग्राम पर दोस्ती का हाथ बढ़ाकर यौन उत्पीड़न करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।

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    इंस्टाग्राम के माध्यम से नाबालिग से यौन उत्पीड़न करने के आरोपित सैफुल खान को जमानत देने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि यह घटना इसका उदाहरण है और इस तरह के कृत्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

    अदालत ने पाया कि नाबालिग किशोरियों का यौन शोषण और उन्हें डराने-धमकाने के लिए इंटरनेट मीडिया और प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग बढ़ रहा है। ऐसे में इस तरह के कृत्यों के व्यापक सामाजिक निहितार्थ के खिलाफ अदालत को एक मजबूत संदेश देने की जरूरत है।

    अग्रिम जमानत देने से इनकार को लेकर अदालत ने कही ये बात

    आरोपित ने सत्र न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर की थी। याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत देना न सिर्फ एक अनुचित मिसाल कायम करेगा, बल्कि बच्चों को ऐसे निंदनीय कृत्यों से बचाने में सामाजिक हित को कमजोर करेगा।

    अदालत ने यह भी कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और अग्रिम जमानत देने की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि आवेदक के खिलाफ आरोप गंभीर और गंभीर प्रकृति के हैं और मामले में एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण किया गया है।

     आरोपित ने किशोरी को किया था ब्लैकमेल

    याचिका के अनुसार नवंबर-2022 में सह-आरोपित समीर पीड़िता पीछा करता था और उससे दोस्ती करने की बात की थी। पीड़िता के मना करने पर उसने उसे अगस्त 2023 में इंस्टा पर फॉलो किया और उसके सामान्य दोस्ती की बात की। इंटरनेट मीडिया पर बातचीत में लड़की ने अपनी एक फोटो उससे साझा की।

    हालांकि, मई-2024 में अपीलकर्ता आरोपित सैफुल खान ने भी पीड़िता को इंस्टा पर फॉलो किया और खुद को समीर का दोस्त बताया। पीड़िता के मना करने पर उसने उसे उसकी एक आपत्तिजनक फोटो भेजकर धमकी दी कि उसने उसकी बात नहीं मानी वह इसे प्रसारित कर देगा।

    लोगों के डर से पीड़िता ने सैफुल से बात करना शुरू कर दिया और उस पर अनैतिक दबाव बनाकर आपत्तिजनक वीडियो की रिकॉर्डिंग की। पीड़िता का आरोप है कि सैफुल ने जून-2024 में उसकी तस्वीरें सलीम से साझा की और फिर समीर ने उससे संपर्क करके उसी तरह से वीडियो कॉल पर बात करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था।