National Herald Case: अदालत ने किया केस से जुड़ी फाइलों का निरीक्षण, ED के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने का आदेश टला
राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले की फाइलों का निरीक्षण किया और अगली सुनवाई 19 अगस्त को तय की। कोर्ट ने ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने का आदेश टाला। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर धोखाधड़ी से एजेएल की दो हजार करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगाया है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने National Herald मामले की फाइलों का निरीक्षण किया।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि मामले की फाइलों का आगे निरीक्षण किया गया है और अगली कार्यवाही 19 अगस्त को होगी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने का आदेश अदालत ने फिलहाल टाल दिया है। विशेष न्यायाधीश ने कहा है कि मामले में जांच अधिकारी को दस्तावेज के साथ पेश होना होगा।
ईडी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य ने धोखाधड़ी और मनी लान्ड्रिंग कर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की करीब दो हजार करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कब्जा किया गया।
एजेंसी का दावा है कि गांधी परिवार की 76 प्रतिशत हिस्सेदारी वाली कंपनी यंग इंडियन ने मात्र 90 करोड़ रुपये का कर्ज देकर एजेएल की संपत्तियां अपने नियंत्रण में ले लीं।
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