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    बियर पीने की उम्र घटा सकती है दिल्ली सरकार, नई शराब नीति हो रही तैयार; क्या होगा खास

    Updated: Fri, 12 Sep 2025 08:14 PM (IST)

    दिल्ली में अब बियर पीने की कानूनी उम्र 25 से 21 वर्ष हो सकती है। सरकार नई आबकारी नीति पर विचार कर रही है जिसका उद्देश्य राजस्व बढ़ाना है। एनसीआर में उम्र कम होने से दिल्ली को राजस्व का नुकसान हो रहा है। नई नीति में आवासीय क्षेत्रों से दूर शराब की दुकानें खोलने और पेट्रोल पंपों पर बिक्री शुरू करने जैसे प्रविधान हो सकते हैं।

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    दिल्ली में घट सकती है बियर पीने की कानूनी उम्र।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अपने 10 साल के कार्यकाल में भी शराब पीने वालों की उम्र 25 वर्ष से घटकर 21 वर्ष नहीं कर सकी, हालांकि उस सरकार ने जिस आबकारी नीति में इसे लागू करने का प्रविधान किया था, वह नीति विवादों में आ गई।

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    और उस समय की आम आदमी पार्टी सरकार के प्रभारी मंत्री मनीष सिसोदिया से लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक को जेल जाना पड़ा।

    मगर अब दिल्ली की सत्तासीन भाजपा सरकार केवल बियर पीने वालों के लिए उम्र 25 से घटकर 21 करने पर विचार कर रही है।

    नई आबकारी नीति तैयार कर रही समिति ने दिया है सुझाव

    दिल्ली सरकार को एक उच्चस्तरीय समिति की ओर से तैयार की जा रही नई आबकारी नीति में विशेष रूप से बियर के लिए शराब पीने की कानूनी उम्र 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने के सुझाव मिले हैं।

    हालांकि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति वर्तमान में हितधारकों के विभिन्न समूहों से प्रतिक्रिया ले रही है।

    सूत्रों ने कहा कि अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है और शराब निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं सहित अन्य हितधारकों के साथ बैठकों में नई नीति और इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जा रही है।

    ये है सरकार का लक्ष्य

    दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आबकारी राजस्व को बढ़ावा देना है और यह सुनिश्चित करना भी है कि आम लोगों को कोई असुविधा न हो।

    शराब पीने की कानूनी उम्र कम करने पर भी विचार किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली में शराब की बिक्री के लिए अधिकतम स्वीकार्य उम्र 25 वर्ष है।

    जबकि गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद सहित एनसीआर के सभी पड़ोसी शहरों में शराब पीने की कानूनी उम्र 21 वर्ष है।

    उन्होंने कहा कि इस असमानता के कारण राजस्व का नुकसान होता है क्योंकि 25 वर्ष से कम उम्र के युवा शराब खरीदने के लिए इन जगहों पर जाते हैं।

    नई नीति में जनता की इस सुविधा का भी रखा जाएगा ध्यान

    अधिकारी ने कहा कि यह सुझाव दिया गया है कि नई आबकारी नीति के तहत राजस्व के नुकसान को कम करने के लिए बियर पीने की कानूनी उम्र 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष की जा सकती है।

    नई नीति में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि शराब की दुकानों के कारण जनता को कोई असुविधा न हो, क्योंकि इन्हें आवासीय और भीड़-भाड़ वाले इलाकों या शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों जैसे स्थानों से दूर रखा जाएगा।

    ऐसे में कई दुकानों के वर्तमान स्थान बदले जा सकते हैं। नीति में माॅल और सुपरमार्केट में शराब की दुकानें खोलने की सुविधा के लिए कुछ प्रविधान हो सकते हैं।

    वर्तमान में शापिंग माॅल में केवल 14 शराब की दुकानें हैं, जबकि शापिंग मॉल की संख्या शहर में सौ से ज़्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिक किराये के कारण मॉल में शराब की दुकानें खोलने से बचा जा रहा है।

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