Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली हिट एंड ड्रैग केस: कार चलाने वाले नाबालिग की मां और बहन पर एफआईआर, जानें कितनी हो सकती है सजा

    Updated: Wed, 27 Aug 2025 10:31 PM (IST)

    दिल्ली के बादली औद्योगिक क्षेत्र में एक नाबालिग द्वारा फैक्ट्री कर्मी को कार से घसीटने के मामले में पुलिस ने नाबालिग की बहन और मां के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मृतक की सास ने इसे हत्या बताया है। मृतक सुजीत मंडल अगले महीने पिता बनने वाले थे जिससे परिवार में शोक का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image
    इसी कार से नाबालिक ड्राइवर ने सुरजीत को घसीटा था, हो गई थी मौत।

    बाहरी दिल्ली, जागरण संवाददाता। बादली औद्योगिक क्षेत्र में गत 23 अगस्त की शाम बेकाबू आई-10 कार से फैक्ट्री कर्मी को टक्कर मारने के बाद करीब 600 मीटर तक घसीटने के मामले में पुलिस ने आरोपित नाबालिग कार चालक की बहन और मां के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कार नाबालिग की बड़ी बहन के नाम रजिस्टर्ड है। पुलिस ने आरोपी की बहन के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देने (180 (5)) और मां के विरुद्ध अनुमति के लिए जिम्मेदार ठहराने (199 ए) की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है।

    उधर, मृतक युवक की सास ने आरोप लगाया है कि साजिश के तहत हत्या की गई है। उनका कहना है कि हादसे के बाद भी चालक कार रोकने के बजाय तेजगति से भगाता रहा। जबकि उस चालक को पता था कि कोई उनकी गाड़ी के बोनट के नीचे फंसा है। यह हत्या है।

    नाबालिग की  बहन को हो सकती है तीन महीने की सजा

    बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया कि इस मामले में बुधवार को पुलिस ने आरोपी नाबालिग की बहन के खिलाफ 180 (5) एमवी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

    वहीं, आरोपी की मां के खिलाफ पुलिस ने एमवी एक्ट 199 ए के तहत मामला दर्ज किया है। नाबालिग चालक की बहन और मां को उक्त धाराओं के तहत पाबंद (बाउंड डाउन) किया गया है।

    180 (5) एमवी एक्ट के अंतर्गत वाहन मालिक को तीन महीने की सजा या पांच हजार रुपये का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। एमवी एक्ट 199 ए के तहत किशोर के अभिभावक या वाहन के स्वामी को 25 हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

    क्या है मामला

    बादली औद्योगिक क्षेत्र में 23 अगस्त की शाम एक नाबालिग ने अपनी बेकाबू आइ-10 कार से फैक्ट्री कर्मी को टक्कर मारने के बाद उसे करीब 600 मीटर तक घसीटते ले गया। हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

    चालक उसे अपनी कार से तब तक घसीटता रहा, जब तक वह खुद ही कार से अलग नहीं हो गया। मरने वाले की शिनाख्त राजा विहार निवासी 32 साल के सुजीत के रूप में हुई है। पुलिस ने इस बाबत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर आरोपित नाबालिग को पकड़ लिया। 

    अगले महीने पिता बनने वाला था सुरजीत

    पूरा परिवार खुशी के पल का इंतजार कर रहा था। अगले महीने ही सुजीत मंडल पहले बच्चे के पिता बनने वाले थे। इससे पहले ही उनकी दर्दनाक मौत से पूरा परिवार गम में डूब गया। खुशियां मातम में बदल गई।

    यह बात मृतक सुजीत की सास सुनीता बताती हुई, फफक-फफक कर रो पड़ीं। आगे कहती हैं कि उनकी गर्भवती बेटी अन्नू हादसे वाले दिन से ही बेसुध पड़ी है, कुछ खाया पिया तक नहीं है। 

    यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के कारण रेल परिचालन बाधित, दिल्ली आने-जाने वाली 65 ट्रेनें रद