Delhi Accident: पीड़ित परिवार को मिलेगा 2.5 करोड़ का मुआवजा, सड़क हादसे में हुई थी डॉक्टर की मौत
दक्षिणी दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने ओखला में 2023 में हुई सड़क दुर्घटना में मारे गए डॉक्टर यासीन खान के परिवार को 2.5 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायाधिकरण ने बस चालक की लापरवाही को दुर्घटना का कारण माना। मृतक डॉक्टर के परिवार में पत्नी माता-पिता और तीन बच्चे हैं जो उनकी आय पर निर्भर थे।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने मई 2023 में ओखला में हुई सड़क दुर्घटना में मारे गए एक डाक्टर के परिवार को 2.5 करोड़ रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।
न्यायाधिकरण की पीठासीन अधिकारी शेली अरोड़ा ने कहा कि मृत्यु की स्थिति में दावेदारों के कानूनी वारिस किसी अप्रत्याशित लाभ की उम्मीद नहीं कर सकते। साथ ही दिया गया मुआवजा किसी माफी के बदले नहीं होता।
बताया गया कि मृतक यासीन खान 30 वर्षीय सीनियर रेजिडेंट डाक्टर थे, जो हर महीने 1.4 लाख रुपये कमाते थे। उनके पीछे उनकी पत्नी, माता-पिता और दो नाबालिग बेटे हैं। दुर्घटना के चार महीने बाद उनका एक और बेटा पैदा हुआ।
न्यायाधिकरण ने प्रत्यक्षदर्शी की गवाही के आधार पर माना कि यह दुर्घटना बस चालक की लापरवाह ड्राइविंग से हुई। न्यायाधिकरण ने कहा कि यह एक कानूनी सिद्धांत है कि तथ्यों और परिस्थितियों को व्यापक और व्यावहारिक तरीके से देखा जाना चाहिए।
खान का परिवार पूरी तरह उनकी आय पर निर्भर था। बीमा कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस ने दुर्घटना के कारणों पर कोई विवाद नहीं उठाया।
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