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    1984 सिख विरोधी दंगा: सज्जन कुमार याचिका मंजूर, मीडिया हाउस से समाचार रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति मांगी

    Updated: Sat, 06 Sep 2025 03:46 PM (IST)

    राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार की याचिका मंजूर की जिसमें उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित कुछ मीडिया रिपोर्टों की प्रमाणित प्रतियां मांगी थीं। सज्जन कुमार जनकपुरी और विकासपुरी पुलिस स्टेशनों में दर्ज मामलों में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। कोर्ट ने मीडिया हाउस को प्रमाणिकता का प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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    सज्जन कुमार जनकपुरी और विकासपुरी पुलिस स्टेशनों में दर्ज सिख विरोधी दंगा मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार की याचिका को मंजूरी दे दी, जिसमें उन्होंने दो मीडिया हाउस से 2 नवंबर से 11 नवंबर 1984 के बीच प्रकाशित कुछ समाचार रिपोर्टों की प्रमाणित प्रतियां रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश मांगा था। सज्जन कुमार जनकपुरी और विकासपुरी पुलिस स्टेशनों में दर्ज सिख विरोधी दंगा मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

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    रिकॉर्ड पर लेने की मांग की

    विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने आवेदन को स्वीकार करते हुए दो मीडिया हाउस को समाचार लेखों की प्रमाणिकता का प्रमाण पत्र और नई प्रिंटआउट दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सज्जन कुमार की उस याचिका को भी मंजूरी दी, जिसमें उन्होंने पिछले मामले में एक गवाह के बयान को वर्तमान मामले में बचाव के साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड पर लेने की मांग की थी। ये गवाह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी से थे और नवंबर 1984 में सज्जन कुमार द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर के संदर्भ में गवाही दी थी। उक्त गवाह अब उपलब्ध नहीं है।

    घटना वाले क्षेत्र में जनता के सामने रहे सक्रिय

    सज्जन कुमार की ओर से एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें दर्शाया गया कि आरोपित ने दंगा प्रभावित क्षेत्र में शांति मार्च और रक्तदान शिविरों का आयोजन या भाग लिया था। वकील अनिल कुमार शर्मा, अपूर्व शर्मा और अनुज शर्मा ने तर्क दिया कि इन समाचार रिपोर्टों के माध्यम से आरोपित यह साबित करना चाहते हैं कि वह उस क्षेत्र के सांसद थे, जहां घटना हुई और घटनाओं के बाद भी जनता के सामने सक्रिय थे। इसलिए कई वर्षों या दशकों तक गवाहों के उन्हें पहचानने या नाम न लेने का कोई कारण नहीं था।

    'दंगों के स्थल पर मौजूद नहीं थे'

    7 जुलाई को पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार ने 1984 सिख विरोधी दंगे मामले में लगाए गए आरोपों से इनकार किया था। उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष कहा कि वह दंगों के स्थल पर मौजूद नहीं थे और उन पर झूठा आरोप लगाया गया है। जनकपुरी मामले में 1 नवंबर 1984 को सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या से संबंधित है। दूसरा मामला विकासपुरी पुलिस स्टेशन में 2 नवंबर 1984 को गुरचरण सिंह को जलाने से जुड़ा है। 

    (एजेंसी इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- SC: सज्जन कुमार की याचिका पर 24 सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़ा है मामला

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