Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आतंकवाद के आरोपी शब्बीर अहमद शाह को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

    Updated: Thu, 12 Jun 2025 11:18 AM (IST)

    दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने पहले जमानत देने से इनकार किया था जिसके खिलाफ शब्बीर शाह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। शब्बीर शाह पर 24 मामले दर्ज हैं और एनआईए ने उन्हें 2017 में गिरफ्तार किया था। अदालत ने एनआईए के फैसले को बरकरार रखा।

    Hero Image
    कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका खारिज।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आतंकवाद के आरोपी कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।

    जमानत देने से इनकार करने के राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत के निर्णय को शब्बीर शाह ने चुनौती दी थी। शब्बीर शाह के खिलाफ अब तक 24 मामले दर्ज हैं। शब्बीर शाह को एनआईए ने 2017 में गिरफ्तार किया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें