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    'दिल्ली के लिए विशेष नियम नहीं बन सकता', पटाखा बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

    Updated: Fri, 12 Sep 2025 02:30 PM (IST)

    दिल्ली में प्रदूषण के कारण पटाखों पर बैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि दिल्ली के लिए विशेष नियम नहीं बनाए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यदि पटाखे बैन करने हैं तो यह निर्णय पूरे देश के लिए होना चाहिए। अदालत ने दिल्ली-विशेष प्रतिबंध लगाने से इनकार किया है।

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    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखा बैन को लेकर सुनाया अहम फैसला

     डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण के चलते बीते कई साल से दिवाली पर पटाखे बैन के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि दिल्ली के लिए विशेष नियम नहीं हो सकते।

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    दिल्ली में पटाखा बैन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ दिल्ली में पटाखा बैन नहीं कर सकते। अगर पटाखे बैन हों तो पूरे देश में हों।

    चीफ जस्टिस बीआर गवई ने की अहम टिप्पणियां

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि प्रदूषण खत्म करने के लिए कोई भी नीति सिर्फ दिल्ली के लिए लागू नहीं रह सकती क्योंकि यहां पर 'देश के एलीट' लोग रहते हैं। अगर एनसीआर के लोगों को साफ हवा का अधिकार है तो देश के अन्य शहरों के नागरिकों को क्यों नहीं?

    चीफ जस्टिस बीआर गवई ने अपनी टिप्पणी में कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए जो भी नीति हो वो पूरे देश में लागू होनी चाहिए। हम कोई भी पॉलिसी सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बना सकते क्योंकि यहां देश का एलीट क्लास रहता है।

    सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणियां 3 अप्रैल के अपने उस आदेश के खिलाफ डाली गई याचिका पर की जिसमें दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री, जमाखोरी, ट्रांसपोर्टेशन और बनाने पर रोक लगा दी थी।