दिल्ली-NCR के प्रतिबंधित वाहनों को मिली राहत, एक नवंबर से इन गाड़ियों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई
एनसीआर में प्रतिबंधित वाहनों के लिए खुशखबरी है। 1 नवंबर से इन वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जिससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे प्रदूषण कम करने में विशेष मदद नहीं मिलती और लोगों को परेशानी होती है। यह निर्णय प्रदूषण कम करने के प्रयासों के तहत लिया गया है।

15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को एक नवंबर से ईंधन न देने का निर्णय वापस ले लिया गया।
संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को एक नवंबर से ईंधन न देने का निर्णय वापस ले लिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने फिलहाल इस अभियान को एक साल के लिए स्थगित कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उम्रदराज वाहनों पर होने वाली कार्रवाई अब एक नवंबर 2026 से अमल में लाई जाएगी।
गौरतलब है कि दिल्ली में एक जुलाई से इस कार्रवाई के शुरू होने पर हुए विवाद के बाद इस तरह की गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर जब्त करने की कार्रवाई 31 अक्टूबर 2025 तक के लिए रोक दी गई थी। सीएक्यूएम ने यह आदेश दिल्ली सरकार के लिखित अनुरोध पर दिए थे।
तब कहा गया था कि एक नवंबर 2025 से पूरे दिल्ली एनसीआर में एक ही साथ अभियान चलेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के संज्ञान में भी हैं। लेकिन इसके बाद दिल्ली सरकार राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ऐसे में अब सीएक्यूएम ने इस संबंध में किसी भी कार्रवाई- अभियान पर 31 अक्टूबर 2026 तक रोक लगा दी है।
इस आशय का निर्णय सीएक्यूएम की एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। इस बैठक में एक अन्य निर्णय के व्यावसायिक वाहनों को कुछ छूट दी गई है। इलेक्ट्रिक, सीएनजी, एलएनजी और बीएस छह के साथ- साथ अब बीएस चार इंजन वाले हल्के, मध्यम, भारी व्यावसायिक वाहनों को भी 31 अक्टूबर 2026 तक संचालित करने की छूट दे दी गई। लेकिन बीएस चार से नीचे के किसी वाहन को एक नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिचालन की अनुमति नहीं मिलेगी।
सीएक्यूएम के सूत्रों ने बताया कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में कोई निर्णय आने तक कार्रवाई नहीं की जा सकती।
एनसीआर में उम्र पूरी कर चुके वाहनों की संख्या
| राज्य | संख्या |
|---|---|
| दिल्ली | 61,14,728 |
| हरियाणा | 27,50,152 |
| उत्तर प्रदेश | 12,69,598 |
| राजस्थान | 6,20,962 |

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