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    बुढ़ापे की 'लाठी' हैं भारतीय संविधान के 4 अनुच्छेद, बुजुर्गों को देते हैं सम्मान और सुरक्षा की गारंटी

    Updated: Mon, 26 Jan 2026 01:48 PM (IST)

    क्या आप जानते हैं कि हमारा संविधान हमारे घर के बड़े-बुजुर्गों को भी एक 'विशेष ताकत' देता है? अक्सर माना जाता है कि उम्र के साथ व्यक्ति कमजोर हो जाता ह ...और पढ़ें

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    बुजुर्गों की ढाल बनते हैं संविधान के ये 4 अनुच्छेद (Image Source: AI-Generated) 

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    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस (Republic Day 2026), केवल एक छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि यह वह दिन है जब देश के नागरिकों को संविधान के जरिए उनके अधिकार मिले थे। हर भारतीय के लिए इन अधिकारों को जानना और उनका सही इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। हमारे संविधान में भले ही बुजुर्गों के लिए कोई अलग परिभाषा न हो, लेकिन इसमें कुछ ऐसे विशेष प्रावधान जरूर हैं, जो उन्हें समाज में सिर उठाकर जीने की ताकत देते हैं।

    आज इस आर्टिकल में आप संविधान के उन 4 खास अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे जो वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा, न्याय और सम्मान की गारंटी देते हैं (Constitutional Rights For Senior Citizens)।

    Constitutional rights for senior citizens India

    (Image Source: AI-Generated) 

    जीने का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा (अनुच्छेद 41 और 21)

    संविधान के ये दो अनुच्छेद बुजुर्गों के जीवन की रक्षा और उनकी देखभाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं।

    • अनुच्छेद 41: यह राज्यों को निर्देश देता है कि वे वृद्धावस्था, बीमारी या किसी प्रकार की निशक्तता की स्थिति में बुजुर्गों की सहायता करें। सरकार द्वारा दी जाने वाली 'वृद्धावस्था पेंशन' और 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता' जैसी योजनाएं इसी अनुच्छेद की भावना से चलाई जाती हैं।
    • अनुच्छेद 21: यह हर नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन और शारीरिक सुरक्षा का अधिकार देता है। अगर किसी बुजुर्ग को उनके घर से बेदखल किया जाता है या उन्हें बुनियादी इलाज (मेडिकल सुविधा) नहीं दी जाती है, तो इसे अनुच्छेद 21 का सीधा उल्लंघन माना जाता है।

    मदद कैसे लें?

    अगर किसी बुजुर्ग को यह सहायता नहीं मिल रही है, तो वे जिला प्रशासन या सामाजिक कल्याण विभाग से मदद मांग सकते हैं। सुनवाई न होने पर लिखित शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है।

    भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा कवच (अनुच्छेद 14)

    बुढ़ापे में कई बार वरिष्ठ नागरिकों को उपेक्षा या भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 14 उन्हें इससे बचाता है।

    • इस अनुच्छेद के तहत, बुजुर्गों के साथ किसी भी तरह का मनमाना या बिना कारण भेदभाव करना 'असंवैधानिक' है।
    • अगर किसी सरकारी काम या प्रक्रिया में उनके साथ भेदभाव होता है, तो वे विभागीय शिकायत कर सकते हैं या कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
    • यही नहीं, अगर कोई नियम बुजुर्गों के हितों की अनदेखी करता है, तो उसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। कोर्ट और प्रशासन बुजुर्गों की उम्र को देखते हुए उनके मामलों में 'त्वरित सुनवाई' जैसी व्यवस्था भी कर सकते हैं।

    मुफ्त कानूनी सलाह और न्याय का हक (अनुच्छेद 39A)

    कई बार पैसे की कमी या जानकारी न होने के कारण बुजुर्ग न्याय पाने से वंचित रह जाते हैं। अनुच्छेद 39A राज्य को यह जिम्मेदारी देता है कि वह सभी के लिए समान न्याय सुनिश्चित करें।

    • बुढ़ापा या बीमारी जैसी स्थिति में न्याय पाना मुश्किल न हो, इसके लिए राज्य का दायित्व है कि वह बुजुर्गों को मदद पहुंचाए।
    • इस अनुच्छेद के तहत बुजुर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह पाने का अधिकार है।
    • सस्ता और आसानी से न्याय दिलाने के लिए 'जिला विधिक सेवा प्राधिकरण' जैसी संस्थाएं काम कर रही हैं, जहां वरिष्ठ नागरिक संपर्क कर सकते हैं।

    हमारा संविधान वरिष्ठ नागरिकों को केवल अधिकार ही नहीं देता, बल्कि उन्हें एक सम्मानित जीवन जीने का आधार भी प्रदान करता है। जरूरत इस बात की है कि हम इन प्रावधानों के प्रति जागरूक रहें और जरूरत पड़ने पर इनका सही इस्तेमाल करें।

    Sources:

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