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    PM Modi Degree Case: मानहानि मामले में केजरीवाल और संजय सिंह को झटका, गुजरात HC का समन पर रोक लगाने से इनकार

    By AgencyEdited By: Mahen Khanna
    Updated: Thu, 12 Oct 2023 03:47 PM (IST)

    PM Modi Degree Case प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में AAP नेताओं को झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को जारी किए गए समन पर रोक लगाने से गुरुवार को इनकार कर दिया। मामले में कई महीनों से सुनवाई चल रही थी।

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    PM Modi Degree Case मोदी डिग्री मामले में आप नेताओं को झटका।

    पीटीआई, अहमदाबाद। PM Modi Degree Case प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और नेता संजय सिंह को झटका लगा है।

    समन पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार

    गुजरात हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को जारी किए गए समन पर रोक लगाने से गुरुवार को इनकार कर दिया।

    ट्रायल कोर्ट द्वारा पहले जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग वाली उनकी सामान्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति जेसी दोशी ने गुरुवार को गुजरात विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और मामले की विस्तृत सुनवाई 3 नवंबर को तय की।

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    14 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट अदालत में होगी सुनवाई

    मानहानि मामले में सुनवाई कर रही अहमदाबाद की मजिस्ट्रेट अदालत ने आम आदमी पार्टी नेताओं को समन जारी किया था और मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर को होनी है। इससे पहले ही AAP की ओर से न्यायमूर्ति दोशी के सामने उस सुनवाई से पहले कम से कम अंतरिम राहत देने का आग्रह किया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

    जब आप नेताओं की ओर से व्यक्तिगत रूप से पेश हुए वकील ओम कोटवाल ने अदालत से उनके "स्थगन आवेदन" पर विचार करने का आग्रह किया, जिसे वे निचली अदालत की कार्यवाही के खिलाफ 14 अक्टूबर को दायर करना चाहते हैं, तो न्यायमूर्ति दोशी ने ऐसे आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं से राहत के लिए ट्रायल कोर्ट संपर्क करने को कहा। 

    न्यायाधीश ने एक आदेश पारित करने के कोतवाल के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट को आने वाले दिनों में उसके समक्ष दायर स्थगन आवेदन पर विचार करने के लिए कहा गया था।