Faridabad News: वाहन मालिक इस दिन तक जमा करें चालान, नहीं तो गाड़ी होगा जब्त
फरीदाबाद में 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा जहां ट्रैफिक चालान का भुगतान किया जा सकता है। कोर्ट परिसर में हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। 90 दिन से अधिक पुराने चालानों का भुगतान लोक अदालत में किया जा सकेगा। ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है अन्यथा वाहन जब्त किए जा सकते है।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-12 कोर्ट परिसर में 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न मामलों के साथ-साथ ट्रैफिक चालान का भुगतान भी किया जाएगा। यह आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। जिन वाहन मालिकों व चालकों के चालान 90 दिन से अधिक समय से लंबित हैं, वे लोक अदालत में अपना भुगतान कर सकते हैं।
इस अवसर पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा सहायता के लिए एक हेल्प डेस्क भी स्थापित की जाएगी, जहां नागरिक अपने चालान से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोर्ट के पुराने भवन के सामने हेल्प डेस्क पर सहायक उप निरीक्षक शंभू व सिपाही रामवीर नागरिकों की सहायता के लिए मौजूद रहेंगे। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, पोस्टल चालान का भुगतान 90 दिन के भीतर ही लघु सचिवालय की तीसरी मंजिल स्थित डीसीपी ट्रैफिक कार्यालय के कमरा नंबर 317 में किया जा सकेगा।
ट्रैफिक पुलिसकर्मी द्वारा मौके पर ई-चालान मशीन के माध्यम से किए गए चालान का भुगतान लघु सचिवालय की पांचवीं मंजिल स्थित कमरा नंबर 506 में जाकर किया जा सकेगा, या फिर मौके पर पेटीएम के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकेगा। जिन चालानों का भुगतान 90 दिनों से ज़्यादा समय तक नहीं होता, उन्हें ट्रैफ़िक पुलिस कर्मियों द्वारा वर्चुअल कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
इसके बाद, ऐसे मामलों को नियमित कोर्ट में स्थानांतरित करके लोक अदालत में भुगतान या निपटारा किया जा सकता है। चालान की तारीख से 90 दिनों के भीतर भुगतान न करने पर वाहन ज़ब्त किया जा सकता है। अगस्त में ही ट्रैफ़िक पुलिस द्वारा लगभग 25 हज़ार वाहनों की जाँच की गई और लगभग तीन हज़ार वाहन ज़ब्त किए गए।
सड़क पर सुरक्षा तभी संभव है जब हम अपनी सुरक्षा का संकल्प लें और ट्रैफ़िक नियमों का पालन करें और एक ज़िम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए फरीदाबाद को दुर्घटना मुक्त क्षेत्र बनाने में पुलिस का सहयोग करें।
-जयवीर राठी, डीसीपी ट्रैफिक
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।