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    फतेहाबाद में पुलिस का एक्शन, दो और नशा तस्करों की 60 लाख की संपत्ति जब्त

    Updated: Thu, 28 Aug 2025 10:44 PM (IST)

    फतेहाबाद पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए दो और तस्करों की 60 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई। पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन के नेतृत्व में अब तक सात तस्करों की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। पुलिस ने जनता से नशा तस्करी की सूचना देने की अपील की है।

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    फतेहाबाद में दो और नशा तस्करों की 60 लाख की संपत्ति जब्त। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। पुलिस ने नशा तस्करों की अवैध कमाई पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दो और तस्करों की संपत्ति जब्त कर दी। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा 68(एफ) के तहत की गई है। पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन के नेतृत्व में चल रहे अभियान के अंतर्गत अब तक सात तस्करों की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। पुलिस की नजर में अब भी 10 कुख्यात तस्कर रडार पर हैं।

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    कार्रवाई में सबसे पहले हरपाल कौर पत्नी जोगिंद्र सिंह निवासी गुरुनानकपुरा, फतेहाबाद की संपत्ति जब्त की गई। इनके खिलाफ थाना शहर टोहाना में एनडीपीएस एक्ट का केस दर्ज है। जब्त संपत्ति में दो स्कूटी और करीब चार मरले का रकबा शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत 15 लाख रुपये आंकी गई है। वहीं, देवेन्द्र उर्फ काला निवासी मूसाअहली की संपत्ति भी जब्त की गई।

    इस पर थाना सदर फतेहाबाद में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है। इनकी संपत्ति में एक कार, रिहायशी मकान और जमीन शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 45 लाख रुपये आंकी गई है। ऐसे में 60 लाख रुपये की संपति जब्त की गई। इससे पहले एक करोड़ 40 लाख रुपये की पांच नशा तस्करों की संपत्ति जब्त की गई थी।

    संयुक्त टीम ने की गहन जांच

    इस कार्रवाई में अपराध शाखा, साइबर सेल और जिला खुफिया इकाई की टीमों ने मिलकर गहन जांच की। संपत्तियों के मूल्यांकन से लेकर वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर पुलिस ने संपत्ति जब्ती की कार्यवाही अमल में लाई।

    पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे नशा तस्करी या उससे संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। पुलिस ने कहा कि नशा विरोधी अभियान जारी रहेगा और आने वाले दिनों में कार्रवाई और भी सख्त होगी।

    पहले चरण में इन पांच नशा तस्करों की संपत्ति हो चुकी है जब्त

    गांव खाबड़ा निवासी विनोद कुमार पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 15सी और 27ए के तहत मामला दर्ज। ट्रैक्टर, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटी, बोलेरो पिकअप, ज्वेलरी और नकदी समेत कुल संपत्ति लगभग 41 लाख 32 हजार रुपये।

    महंगा सिंह (गांव बदलपुर, पटियाला, पंजाब): टोहाना शहर थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21सी और 27ए के तहत केस। रिहायशी मकान की कीमत लगभग 16 लाख रुपये।

    महेंद्र सिंह उर्फ मिंदू (गांव लोहाखेड़ा, फतेहाबाद): क्रेटा कार और मकान, अनुमानित कीमत 30 लाख रुपये।

    बबलू (गुरुनानकपुरा, फतेहाबाद शहर): स्कार्पियो, मारुति विटारा और ट्रैक्टर कीमत 28 लाख रुपये।

    नछत्तरो रानी (गांव नन्हेड़ी, टोहाना क्षेत्र): मकान और कार की कीमत 25 लाख रुपये।

    पुलिस का अभियान जारी रहेगा। अनेक नशा तस्कर पुलिस की रडार पर है। उसका लेखा-जोखा तैयार किया जा रहा है। जल्द ही उन पर भी कार्रवाई होगी। -सिद्धांत जैन, एसपी फतेहाबाद।