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    गुरूग्राम: प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन सख्त, ग्रेप- दो की पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

    Updated: Fri, 24 Oct 2025 05:00 PM (IST)

    गुरूग्राम में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। ग्रेप-दो के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से नियमों का पालन करने और प्रदूषण कम करने में सहयोग करने की अपील की है। उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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    उपायुक्त अजय कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक। जागरण

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी गैस चैंबर न बने, इसे देखते हुए जिला प्रशासन प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्ती करेगा। इस बारे में उपायुक्त अजय कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को संबंधित विभागीय अधिकारियों की बैठक लघु सचिवालय के सभागार में आयाेजित हुई। इसमें ग्रेप के दूसरे चरण को लेकर निर्धारित सभी निर्देशों का पालन हर हाल में सुनिश्चित करने के ऊपर जोर दिया गया।

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    उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि जिले में ग्रेप- दो की पाबंदियां लागू हैं। इसका किसी भी स्तर पर उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जो लोग उल्लंघन करते हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। जो विभागीय अधिकारी इस बारे में लापरवाही बरतेंगे, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।

    उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहरी निकायों सहित अन्य संबंधित विभागाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए कि वे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाएं। सभी विभाग एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक को नियंत्रित रखने लिए जमीनी स्तर पर मिलकर काम करें। शहर की सभी प्रमुख सड़कों और औद्योगिक इलाकों में धूल नियंत्रण उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

    संबंधित विभाग नियमित रूप से सड़कों के किनारे पेड़ों और पौधों पर पानी का छिड़काव करवाएं ताकि धूलकणों से राहत मिल सके। जहां धूल का स्तर अधिक है, उन स्थानों पर एंटी-स्माग गन का प्रयोग किया जाए। एनएचएआइ और नगर निगम को सड़कों व राष्ट्रीय राजमार्गों पर धूल के हाटस्पाट चिन्हित कर नियमित साफ-सफाई और पानी का छिड़काव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

    पुलिस विभाग से कहा ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने को कहा गया, जिससे कि वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित किया जा सके। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित सभी विभागों को निर्माण कार्यों और औद्योगिक इकाइयों की नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए। साथ ही कहा गया कि ग्रेप नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।

    कूड़ा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध

    बैठक में कहा गया कि कूड़ा या किसी भी प्रकार के अपशिष्ट जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। विभागों को ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों से कहा कि यह सुनिश्चित करें कि 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र में होने वाले सभी निर्माण कार्यों का विवरण आनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जाए।

    निर्माण के दौरान उत्पन्न मलबे को निर्धारित स्थल पर ही डाला जाए। प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी सभी गतिविधियों की निगरानी और रिपोर्टिंग नियमित रूप से की जाए, ताकि जिला प्रशासन समय पर आवश्यक निर्णय ले सके।

    लोगों से सहयोग की अपील

    उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन के प्रयास तभी सार्थक होंगे, जब जनता भी सक्रिय सहयोग देगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने आस-पास स्वच्छता बनाए रखें, कूड़ा न जलाएं और वाहन प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए नियमित सर्विसिंग कराएं। लोगों से यह भी अनुरोध किया है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें ताकि सभी के सम्मिलित प्रयासों से पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारी जा सके।

    बैठक में हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से क्षेत्रीय अधिकारी कृष्ण यादव एवं आकांक्षा तंवर, जिला राजस्व अधिकारी विजय यादव सहित नगर निगम गुरुग्राम, नगर निगम मानेसर, जीएमडीए तथा एनएचएआइ के अधिकारी मौजूद रहे।