गुरुग्राम में नगर निगम ने कर ली तैयारी, प्रदूषण फैलाने पर सख्ती; 90 ASI को किया गया तैनात
गुरुग्राम नगर निगम प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त हो गया है। इसके लिए 90 सहायक सफाई निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। कचरा जलाने, खुले में मलबा डालने और प्रतिबंधित प्लास्टिक इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई होगी। निगम आयुक्त ने दुकानदारों को डस्टबिन रखने और कचरा गाड़ी में ही कचरा डालने के निर्देश दिए हैं। अवैध मलबा डंपिंग रोकने के लिए भी विशेष टीम 24 घंटे निगरानी रखेगी।
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गुरुग्राम में प्रदूषण फैलाने वाले लोगों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। प्रदूषण फैलाने वालों से नगर निगम गुरुग्राम अब सख्ती से निपटेगा। निगरानी के लिए 90 सहायक सफाई निरीक्षकों (एएसआइ) की ड्यूटी लगाई गई है।
निगम अधिकारियों का कहना है कि कचरा फैलाने वालों, कचरे में आग लगाने वालों, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा या मलबा डालने वालों, बिना ढके निर्माण सामग्री रखने या ढोने वालों, लकड़ी और कोयला जलाने वालों तथा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम की टीमें क्षेत्र में निरंतर गश्त और निगरानी कर रही हैं। उल्लंघन पाए जाने पर चालान काटे जा रहे हैं तथा आवश्यकतानुसार संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था को प्रभावित करने वालों पर अब और सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने बताया कि 90 सहायक सफाई निरीक्षकों की टीमें विभिन्न बाजार क्षेत्रों और स्ट्रीट वेंडर्स पर निगरानी रख रही हैं। अगर कोई व्यक्ति सड़क पर कचरा डालता है या कचरे में आग लगाता है, तो तुरंत ही कार्रवाई की जाएगी।
आयुक्त ने सभी दुकानदारों और वेंडर्स को निर्देश दिए कि वे अपने यहां डस्टबिन अवश्य रखें और कचरा उसी में डालें। जब निगम की कचरा गाड़ी आए, तो उसी में कचरा डालें। बाजार क्षेत्रों में कचरा गाड़ी के समय निर्धारण के लिए दुकानदारों से विचार-विमर्श किया जाएगा, ताकि सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। अगर किसी दुकान के सामने कूड़ा फेंका हुआ मिलता है, तो संबंधित दुकान का चालान किया जाएगा।
अवैध मलबा डंपिंग पर 24 घंटे की निगरानी
सड़क किनारों, खाली प्लाटों, फरीदाबाद रोड और एसपीआर (सदर्न पेरिफेरल रोड) पर अवैध मलबा डंपिंग को रोकने के लिए सेनिटेशन सिक्योरिटी फोर्स को 24 घंटे निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। यह फोर्स उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त करने, चालान करने और आवश्यक होने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने की कार्रवाई करेगी।

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