वायु प्रदूषण पर सख्ती: हरियाणा में 1 नवंबर से पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध, केवल BS-6 वाहनों को मिलेगी अनुमति
हरियाणा में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। एक नवंबर से, केवल बीएस-छह मानक वाले डीजल, सीएनजी, एलएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। आवश्यक सेवाओं को 2026 तक छूट दी गई है। यह नियम दिल्ली और हरियाणा के एनसीआर जिलों में लागू है। वाहन मालिकों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है।

प्रतीकात्मक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा परिवहन आयुक्त कार्यालय ने एक नवंबर से पुराने डीजल वाहनों (हल्के, मध्यम और भारी वाहनों परिवहन) को दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी है। केवल बीएस-छह मानक वाले डीजल, सीएनजी, एलएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों तथा दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
जिला परिवहन अधिकारी व क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव परमजीत सिंह चहल ने बताया कि बीएस-तीन और बीएस-चार डीजल वाहनों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है।
यह नियम दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा के सभी एनसीआर जिलों में भी समान रूप से प्रभावी रहेगा। वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, सब्जियां, दवाइयां आदि एवं आवश्यक सेवाएं देने वाले गैर-बीएस-छह वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी छूट दी गई है।
इसके बाद केवल सीएनजी, एलएनजी, इलेक्ट्रिक या बीएस-छह डीजल वाहनों से ही आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की जा सकेगी।
उन्होंने सभी वाहन मालिकों, परिवहन संचालकों, लाजिस्टिक्स एजेंसियों और प्रवर्तन अधिकारियों से अपील की है कि वे इन नियमों का सख्ती से पालन करें, ताकि एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।
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