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    गुरुग्राम में जाली लीज डीड तैयार कराकर जमीनों पर कब्जा करने का प्रयास, दुकानदारों को किया परेशान

    Updated: Mon, 08 Sep 2025 11:43 AM (IST)

    गुरुग्राम के सदर बाजार में व्यापारियों के खिलाफ झूठे दस्तावेज पेश कर जमीन कब्जाने का प्रयास हुआ। जितेंद्र अग्रवाल और बसंत लाल अग्रवाल पर एफआईआर दर्ज है जमानत भी खारिज हो चुकी है। गुड़गांव व्यापार मंडल ने बताया कि आरोपितों ने दुकानदारों को मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान किया है। अदालत ने माना कि आरोपितों ने फर्जी कागज बनाए हैं। अशोक आजाद ने भी प्रॉपर्टी पर अपना दावा बताया।

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    मीडिया से बातचीत करते गुरुग्राम व्यापार मंडल (रजि.) के प्रधान रोशन लाल मंगला (पिंटू)साथ अन्य व्यापारी।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सदर बाजार में व्यापारियों/दुकानदारों के खिलाफ अदालत में झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करके जमीनों पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। आरोपितों ने गैरकानूनी कार्य करके बाजार के दुकानदारों को मानसिक, आर्थिक कष्ट व नुकसान पहुंचाया।

    झूठे दस्तावेज करने के आरोपित जितेंद्र अग्रवाल एवं बसंत लाल अग्रवाल पर एफआईआर के बाद अदालती कार्रवाई जारी है। अदालत से आरोपितों की जमानत तक खारिज हो चुकी है। इससे साफ हो गया है कि आरोपितों ने गैरकानूनी कार्य करके बाजार के दुकानदारों को मानसिक रूप से परेशान किया।

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    यह जानकारी रविवार को एक होटल में पत्रकारों से बातचीत में गुड़गांव व्यापार मंडल के प्रधान रोशन लाल मंगला (पिंटू) ने दी। उन्होंने कहा कि आरोपितों के फर्जीवाड़े के खिलाफ अदालत में तीन वकीलों के पैनल एडवोकेट एसएस चौहान, एडवोकेट आरएन गुप्ता एवं एडवोकेट अभय जैन ने मजबूती से अपना पक्ष रखा।

    अदालत ने यह माना कि आरोपित जितेंद्र अग्रवाल फर्जी कागज बनाकर अदालत से कई बार अपने पक्ष में आदेश ले चुका है। आरोपित जितेंद्र अग्रवाल व बसंत लाल ने खसरा संख्या 3651/1306 में शामिल शिकायतकर्ता पक्ष की संपत्ति से संबंधित फर्जी/जाली पट्टानामा/लीज डीड तैयार किए जबकि यह संपत्ति अशोक आजाद परिवार के नाम है।

    पूर्व मेयर मधु आजाद के पति अशोक आजाद ने कहा कि जिस प्रॉपर्टी पर जितेंद्र अग्रवाल ने अपना दावा किया है, उसमें उनकी भी प्रॉपर्टी है। वर्ष 1932 से उनके दादा के नाम से उनकी प्रापर्टी थी। दादा से पिता के नाम आई और पिता से उन चार भाइयों में बंटी।

    जितेंद्र अग्रवाल शातिराना तरीके से काम करता है। वह सीधे प्रॉपर्टी पर अपना हक नहीं जमाता, बल्कि अपने परिवार में ही किसी व्यक्ति के साथ विवाद का नाटक करके दूसरों की प्रापर्टी पर कब्जा करता है। फिर विवाद को कोर्ट में ले जाता है।

    रविदास मंदिर सभा की ओर से प्रताप सिंह कदम ने कहा कि 100 साल से भी पुराना मंदिर है। आरोपितों द्वारा प्रापर्टी हड़पने के उद्देश्य से झूठे केस डाले गए। पत्रकार वार्ता में उपप्रधान सुनील कथूरिया, महासचिव नरेश बंसल, कानूनी सलाहकार एडवोकेट अभय जैन, देवेंद्र जैन, अजय गोयल, राजकुमार आहुजा, तरसेम बंसल आदि मौजूद रहे।

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