गुरुग्राम में नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाने के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल का कारावास
गुरुग्राम में एक अदालत ने 2023 के एक मामले में एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के दोषी को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। आरोपी जो एक महीने से पीड़िता के संपर्क में था पाक्सो एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया। अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर यह फैसला सुनाया।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। 16 वर्षीय नाबालिग को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में अदालत ने आरोपित को दोषी ठहराया। अदालत ने आरोपित को 20 साल का कठोर कारावास व जुर्माना की की सजा सुनाई है। घटना जुलाई 2023 की पालम विहार थाना इलाके की है।
पुलिस को शिकायत देकर एक व्यक्ति ने बताया कि एक युवक ने शादी का झांसा देकर उसकी 16 वर्षीय बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोपित एक महीने से दुकान में आ रहा था और उसने कई बार जबरदस्ती घिनौना कृत्य किया।
प्राप्त शिकायत पर थाना पालम विहार पुलिस ने पाक्सो एक्ट व धारा 342, 363, 366 आइपीसी के तहत अभियोग अंकित किया। इसके बाद अभियोग में कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपित के खिलाफ साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए।
शुक्रवार को एडिशनल सेशन जज जैस्मीन शर्मा की अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर फैसला सुनाते हुए आरोपित को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपित को 20 साल का कठोर कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।