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    गुरुग्राम में लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने पर डंडे से पीटा, युवक ने सेक्टर 29 थाने में दी शिकायत

    Updated: Wed, 27 Aug 2025 05:24 PM (IST)

    गुरुग्राम के सेक्टर 28 में लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने गए एक युवक के साथ एक स्थानीय निवासी ने डंडे से मारपीट की। एक वालंटियर युवती ने घटना का वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवती की शिकायत पर सेक्टर 29 थाने में मामला दर्ज किया गया है। डाग लवर्स टीम ने इस घटना पर चिंता जताई है। पुलिस मामले की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेगी।

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    मामले में युवती की शिकायत पर सेक्टर 29 थाना पुलिस ने एनसीआर दर्ज की है।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 28 में लावारिस कुत्तों को खाना डालने पहुंचे एक युवक से वहां रहने वाले व्यक्ति ने डंडे से मारपीट की। खाना डालने वाली टीम में मौजूद वाॅलिंटियर युवती ने इसका वीडियो बना लिया। मारपीट का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इस मामले में युवती की शिकायत पर सेक्टर 29 थाना पुलिस ने एनसीआर दर्ज की है।

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    हमले से काफी परेशान

    युवती ने शिकायत में कहा कि जब उनकी टीम लावारिस कुत्तों को खाना देने के लिए गई तो आस-पास के लोगों ने उनकी टीम के एक सदस्य पर हमला किया, जिससे उन्हें चोट आई। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने डंडे से उनकी पीठ पर वार किया और कहा कि वह यहां कुत्तों को खाना न डाले।

    उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया। धमकी दी कि यहां कोई भी कुत्तों को खाना न डाले।युवती ने जब इसका वीडियो बनाया तो मारपीट करने वाले लोग आक्रोशित हो गए। वहीं डाग लवर्स टीम ने कहा कि इस हमले से वह काफी परेशान हैं।

    रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेगी

    नगर निगम और संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर कोई जगह चिन्हित कर देनी चाहिए।

    फिलहाल कुत्तों को खाना खिलाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यह काफी चुनौतीपूर्ण हो रहा है। इस मामले में सेक्टर 29 थाना पुलिस ने कहा कि फिलहाल एनसीआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस जल्द ही इस मामले की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेगी।

    क्या होता है एनसीआर

    पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एनसीआर (नान-काग्निजेबल रिपोर्ट) की वैधता की कोई विशेष अवधि निर्धारित नहीं होती है। इसका मुख्य उद्देश्य घटना की जानकारी को रिकार्ड करना और जांच की आवश्यकता न होने की स्थिति में विवरण प्रदान करना होता है। एनसीआर दर्ज करने के बाद यह पुलिस के रिकार्ड का हिस्सा बन जाती है।

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