सेक्टर-78 में ग्रुप हाउसिंग बनाने के लिए उप्पल हाउसिंग का लाइसेंस रद, करोड़ाें का है बकाया
उप्पल हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड का सेक्टर 78 स्थित ग्रुप हाउसिंग लाइसेंस टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने निलंबित कर दिया है। कंपनी पर यह कार्रवाई लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क बाहरी विकास शुल्क और डिफरेंशियल लाइसेंस फीस सहित कई बकाया राशि जमा न करने के कारण की गई है। विभाग ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और नए निर्माण पर रोक लगा दी है।

संवाद सहयोगी. नया गुरुग्राम। सेक्टर 78 में करीब सात एकड़ में ग्रुप हाउसिंग सोसायटी बनाने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने उप्पल हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड और सियोना कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को साल 2012 में लाइसेंस दिया था।
इन्हें जारी किया गया लाइसेंस (नंबर 77) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह आदेश निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निदेशक अमित खत्री ने तीन सितंबर 2025 को जारी किया है।
विभाग ने कंपनी पर गंभीर लापरवाहियों और बकाया राशियों के कारण यह कार्रवाई की है। आदेश के अनुसार एक अगस्त 2020 से 31 जुलाई 2025 तक की लाइसेंस नवीनीकरण आवेदन को पहले ही अस्वीकृत कर दिया गया था।
क्योंकि कंपनी ने कई जरूरी दस्तावेज और बकाया राशि जमा नहीं कराई। डीटीपी प्लानिंग गुरुग्राम को आदेश जारी किए गए हैं कि कालोनी में किसी भी तीसरे पक्ष को अधिकार न दिए जाएं। सभी जिला टाउन प्लानर्स को सूचना भेजी गई है कि इस कंपनी को अब कोई भी अनुमति या मंजूरी न दी जाए।
ये रहे मुख्य कारण
- लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क 7.25 लाख (ब्याज सहित) बकाया।
- बाहरी विकास शुल्क (ईडीसी) के रूप में 13.18 करोड़ बकाया।
- डिफरेंशियल लाइसेंस फीस 97.16 लाख जमा नहीं की गई।
- कम्युनिटी साइट्स की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
- ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए डीड आफ डिक्लेरेशन दाखिल करने में देरी पर दो लाख का शुल्क जमा नहीं किया गया।
- स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क पर सीए सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं किया गया।
विभाग ने जारी किए अब ये आदेश
- लाइसेंस निलंबित होने के बाद अब कॉलोनी में कोई भी नया निर्माण या डेवलपमेंट कार्य नहीं होगा।
- किसी भी तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) को अधिकार नहीं दिए जा सकेंगे।
- कंपनी उप्पल हाउसिंग प्रालि और इसके निदेशक मंडल अभिषेक कुमार, संजीव कुमार जैन और मनीष उप्पल को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।
- इन निदेशकों और कंपनी को भविष्य में कोई नया लाइसेंस या अनुमति नहीं मिलेगी।
- मौजूदा लाइसेंसों में भी किसी तरह की नई मंजूरी नहीं दी जाएगी।
- गुरुग्राम के डीटीपीई को निर्देश दिए गए हैं कि डीसी गुरुग्राम और पुलिस आयुक्त के साथ समन्वय कर काॅलोनी में किसी भी तरह के थर्ड पार्टी राइट्स बनने से रोका जाए और पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर कंपनी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए।
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