हिसार में स्कूल जाते समय नाबालिग लड़की से की थी दुष्कर्म की कोशिश, अब दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
हरियाणा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। यह मामला 12 फरवरी 2021 का है। स्कूल जाते समय नाबालिगा से आरोपी ने दुष्कर्म करने की कोशिश की थी।

जागरण संवाददाता, हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में दोषी मनीष को 10 साल की सजा सुनाई है।
सजा के अलावा दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने तीन दिन पहले आरोपित को दोषी करार देते हुए एक अन्य आरोपित सुरेंद्र को बरी कर दिया था। इस संबंध में पुलिस ने 12 फरवरी 2021 को मनीष और एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था।
एक कस्बे के व्यक्ति ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि मेरी नाबालिग बेटी सुबह 10 बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। रास्ते में उसे मनीष मिला।
वह मेरी बेटी को बहला-फुसलाकर एक होटल में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। बाद में उसके पास एक अन्य युवक आया। मेरी बेटी ने शोर मचाया तो वे दोनों जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने इस संबंध में पॉक्सो एक्ट और विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
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