हरियाणा दयालु योजना: मृत्यु या दिव्यांगता पर मिलेगी आर्थिक मदद, घटना के तीन महीने भीतर कराना होगा आवेदन
कैथल डीसी प्रीति ने बताया कि दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) गरीब परिवारों के लिए मददगार है। यह योजना 1.8 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। योजना के तहत 1 लाख से 5 लाख रुपये तक की सहायता मिलती है, जिसके लिए घटना के तीन महीने के भीतर आवेदन करना होगा।

जासं, कैथल: डीसी प्रीति ने बताया कि दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) अंत्योदय परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत एक लाख 80 हजार सालाना आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थाई दिव्यांगता पर आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत विभिन्न श्रेणी में एक लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत मृतक व्यक्ति की 6 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए। परिवार के द्वारा मृत्यु या स्थाई दिव्यांगता की स्थिति में घटना की तिथि से तीन महीने के भीतर आवेदन करना होगा।
आयु अनुसार बात करें तो छह से 12 वर्ष तक की आयु के लिए एक लाख रुपये, 12 से 18 वर्ष तक की आयु के लिए दो लाख रुपये, 18 से 25 वर्ष तक की आयु के लिए तीन लाख रुपये, 25 से 45 वर्ष तक की आयु के लिए पांच लाख रुपये तथा 45 से 60 वर्ष तक की आयु के लिए तीन लाख रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है।

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