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    Nasir-Junaid Murder: मोनू मानेसर की जमानत याचिका पर 25 सितंबर को सुनवाई, न्यायिक हिरासत में जेल में है बंद

    By Satyendra SinghEdited By: Shyamji Tiwari
    Updated: Sat, 23 Sep 2023 08:57 PM (IST)

    नासिर-जुनैद हत्याकांड में आरोपित मोनू मानेसर की जमानत याचिका पर डीग जिला की कांमा अदालत 25 सितंबर को सुनवाई करेगी। गुरुग्राम के मानेसर के रहने वाले मोनू को नूंह पुलिस ने 12 सितंबर को नाटकीय अंदाज में गिरफ्तार किया था। अभी मोनू मानेसर न्यायिक हिरासत में राजस्थान की अजमेर जेल में बंद है। जेल में उसे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी वाली सेल में रखा गया है।

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    मोनू मानेसर की जमानत याचिका पर 25 सितंबर को सुनवाई

    नूंह, जागरण संवाददाता। राजस्थान के डीग जिला के गांव घाटमिका के रहने वाले नासिर-जुनैद हत्याकांड में आरोपित मोनू मानेसर की जमानत याचिका पर डीग जिला की कांमा अदालत 25 सितंबर को सुनवाई करेगी। माेनू इन दिनों न्यायिक हिरासत में अजमेर जेल में बंद है।

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    12  सितंबर को हुई थी गिरफ्तारी

    पहले उसे भरतपुर की जेल में रखा गया था, बाद में सुरक्षा को देखते हुए अजमेर की जेल भेज दिया गया था। जेल में उसे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी वाली सेल में रखा गया है। गुरुग्राम के मानेसर के रहने वाले मोनू को नूंह पुलिस ने 12 सितंबर को नाटकीय अंदाज में गिरफ्तार किया था।

    फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट डालने का आरोप

    उसके ऊपर 28 अगस्त को दूसरी बार निकलने वाली जलाभिषेक यात्रा से दो दिन पहले फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसी दिन नूंह अदालत से ट्रांजिड रिमांड पर डीग पुलिस मोनू को नासिर-जुनैद हत्याकांड में पूछताछ करने के लिए अपने यहां ले गई थी। पुलिस ने दो दिन की रिमांड पर मोनू से पूछताछ की थी।

    मोनू पर नासिर-जुनैद की हत्या की साजिश का आरोप

    डीग पुलिस का दावा था कि 15 फरवरी की रात नासिर और जुनैद का अपहरण करने तथा बाद में दोनों को जिंदा जलाकर हत्या करने की साजिश माेनू ने आरोपितों के साथ रची थी। पूछताछ के बाद मोनू को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मोनू के अधिवक्ता कुलभूषण भारद्वाज तथा त्रिलोकनाथ गुप्ता की ओर से कामा अदालत में जमानत याचिका लगाई है।

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    कुलभूषण का कहना है कि 25 सितंबर को सुनवाई होनी है। मोनू की ओर से उसके अधिवक्ता नासिर और जुनैद की हत्या वाली रात मोनू के एक होटल में रहने के सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाएंगे। यह भी दलील देंगे कि राजस्थान के एडीजीपी ने मोनू की सीधे संलिप्तता होने से मना किया था तो अब पुलिस को ऐसे क्या सबूत मिल गए जो मोनू को साजिशकर्ता बना रही है।

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