हरियाणा सरकार ने शुरू की 'दयालु-II योजना', परिवारों को मिलेगी 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद
हरियाणा सरकार ने 'दयालु-II योजना' शुरू की है, जिसके तहत सड़कों पर घूम रहे पशुओं से होने वाली दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता होने पर परिवारों को 5 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मिलेगी। यह योजना दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का हिस्सा है। लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार पहचान पत्र के तहत पंजीकरण अनिवार्य है, और आवेदन dapsy.finhry.gov.in पर किया जा सकता है।
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हरियाणा सरकार ने प्रदेश में दयालु 2 योजना शुरू की।
जागरण संवाददाता, पलवल। किसी भी नागरिक की सडक़ों पर घूम रहे पशुओं से होने वाली दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता होने पर दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए दयालु-II योजना पोर्टल का सरलीकरण किया गया है।
उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा प्रदेश में 'दयालु-II योजना' पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि दयालु-II पोर्टल सरकार की पारदर्शी और सरल सेवा वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस डिजिटल पहल से पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ और अधिक तेजी व सटीकता के साथ मिलेगा। योजना का लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा।
परिवार पहचान पत्र के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य
उपायुक्त ने बताया कि दयालु योजना के तहत किसी नागरिक की सड़कों पर घूम रहे पशुओं से दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता हो जाने पर उन परिवारों को एक लाख से पांच लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा चोट के लिए न्यूनतम 10 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
उपायुक्त ने बताया कि सहायता राशि के लिए जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जिला सांख्यिकी अधिकारी दावों के समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए नागरिक dapsy.finhry.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा संचालित जन सहायक मोबाइल एप के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।

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