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    कार की टक्कर से गई थी कंपनी के ऑपरेटर की जान, परिवार को मिलेगा 20 लाख मुआवजा, मांगे थे 75 लाख

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 04:14 PM (IST)

    चंडीगढ़ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने एक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले कंपनी ऑपरेटर के परिवार को 20.52 लाख रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। पांच साल पहले हाउसिंग बोर्ड चौक पर तेज रफ्तार कार ने सुनील कुमार को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। परिवार ने 75 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।

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    डीगढ़ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सुनाया फैसला।

    - चंडीगढ़ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने पीड़ित परिवार के हक में सुनाया फैसला

    - पांच साल पहले मनीमाजरा हाउसिंग बोर्ड चौक पर हुआ था हादसा

     

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले निजी कंपनी के ऑपरेटर के परिवार को चंडीगढ़ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 20.52 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने का फैसला सुनाया है। परिवार ने 75 लाख रुपये मुआवजा मांगा था पांच साल पहले हाउसिंग बोर्ड चौक पर एक तेज रफ्तार कार ने पैदल सड़क पार कर रहे मनीमाजरा निवासी सुनील कुमार को कुचल दिया था।

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    करीब छह दिन अस्पताल में रहने के बाद सुनील ने दम तोड़ दिया था। ऐसे में सुनील के परिवार ने आरोपित कार चालक और उसकी गाड़ी की इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी।

    पीड़ित परिवार ने याचिका में बताया कि हादसा चार अगस्त 2020 को सुबह नौ बजे हुआ था। सुनील कुमार हाउसिंग बोर्ड चौक पर थे और सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे। तभी मनीमाजरा की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी।

    टक्कर लगते ही वह सड़क पर गिर गए और बुरी तरह घायल हो गए। कार को सेक्टर-21 निवासी गुरमीत सिंह चला रहा था। वह अपनी गाड़ी से ही सुनील को सेक्टर-32 के अस्पताल ले गया। वहां से सुनील को पीजीआइ रैफर कर दिया गया। पीजीआइ में उनका करीब छह दिनों तक इलाज चला, लेकिन 10 अगस्त 2020 को उनकी मौत हो गई। मनीमाजरा थाना पुलिस ने आरोपित कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।

    परिवार ने की 75 लाख मुआवजे रुपये की मांग

    परिवार ने याचिका में कहा कि मृतक सुनील कुमार की हादसे के वक्त उम्र महज 38 वर्ष थी। वह पंचकूला में एक प्राइवेट कंपनी में आपरेटर का काम करते थे। वहां उनका वेतन 12 हजार रुपये था। उन पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी।

    ऐसे में पीड़ित परिवार ने 75 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने की मांग की थी। हालांकि अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पीड़ित परिवार को 20.52 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने का फैसला सुनाया।