हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही का सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण बंद, अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने लागू किए नए नियम
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर कार्यवाही के सीधे प्रसारण पर रोक लगा दी है। अब फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब और ट्विटर पर विधानसभा की कार्यवाही लाइव नहीं दिखाई जाएगी। केवल चयनित टीवी चैनलों को ही प्रसारण का अधिकार होगा और उन्हें विधानसभा के लोगो का उपयोग करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब, वेब चैनल और ट्विटर पर हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण नहीं किया जा सकेगा।
इंटरनेट मीडिया पर वायरल होते विधानसभा कार्यवाही के विवादित वीडियो-ऑडियो पर संज्ञान लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया है।
साथ ही सभी इलेक्ट्रानिक चैनलों के लिए भी लक्ष्मण रेखा खींचते हुए स्पष्ट कर दिया है कि सदन की कार्यवाही से निकाले गए शब्दों और घटनाओं को नहीं दिखाया जा सकता।
आदेशों के अनुसार केवल चयनित टीवी चैनलों को ही विधानसभा की लाइव कवरेज का अधिकार रहेगा। सीधे प्रसारण के लिए टीवी चैनलों को अपने वाटरमार्क के साथ ही हरियाणा विधानसभा के लोगो का भी इस्तेमाल करना होगा।
लाइव प्रसारण नहीं किया जाएगा
किसी भी टीवी चैनल को अपने इंटरनेट मीडिया पेजों यथा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर पर सत्र के लाइव प्रसारण को साझा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सभी टीवी चैनलों को अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट जैसे वेबसाइट एड्रेस, फेसबुक पेज (ट्विटर, हैंडल नाम, इंस्टाग्राम आइडी, यूट्यूब आदि) हरियाणा विधानसभा को उपलब्ध कराएंगे।
कार्यवाही से हटाए गए शब्दों को किसी भी मंच पर प्रसारित नहीं किया जाएगा। यदि कोई चैनल आदेश का पालन नहीं करता है या लिंक साझा करने में कोई विसंगति पाई जाती है तो संबंधित चैनल को विधानसभा सत्रों के लाइव कवरेज के प्रसारण से वंचित किया जा सकता है।
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