हरियाणा में बड़ा एलान: आवारा पशुओं की टक्कर से मौत या विकलांगता पर 5 लाख तक मदद, 'दयालु' पोर्टल लॉन्च
हरियाणा सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) के तहत आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं में मृत्यु या विकलांगता पर आर्थिक सहायता देने के लिए पोर्टल शुरू किया है। पीड़ित परिवार को एक लाख से पांच लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। आवेदन http://dapsy.finhry.gov.in या जन सहायक मोबाइल एप से किया जा सकता है।

लावारिस और बेसहारा पशुओं की टक्कर से मौत या दिव्यांगता पर सरकार की ओर से दी जाती है पांच लाख रुपये तक की सहायता (फोटो: जागरण)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाया में दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) का लाभ अब पोर्टल के माध्यम से भी उठाया जा सकेगा। इस योजना में प्रदेश सरकार उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिनके किसी सदस्य की लावारिस और बेसहारा पशुओं की टक्कर से मौत या दिव्यांगता हो जाती है। ऐसी स्थिति में पीड़ित परिवार को एक लाख से पांच लाख रुपए और चोटग्रस्त होने पर न्यूनतम 10 हजार रुपये दिए जाते हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बृहस्पतिवार को दयालु-II योजना पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रदेश मे किसी भी नागरिक की लावारिस पशुओं से होने वाली दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में आसानी से सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए सरलीकरण किया गया है।
यह पोर्टल सरकार की पारदर्शी और सरल सेवा वितरण की दिशा में एक ओर महत्वपूर्ण कदम होगा। इस डिजिटल पहल से पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ और अधिक तेजी व सटीकता के साथ मिलेगा। योजना का लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधा उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। लाभार्थी के पास परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सहायता राशि के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जिला सांख्यिकी अधिकारी दावों के समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए नागरिक http://dapsy.finhry.gov.in या जन सहायक मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

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