हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 1.25 लाख नौकरियां होंगी पक्की; नया पोर्टल ला रहा 'परमानेंट' खुशखबरी
हरियाणा सरकार लगभग सवा लाख कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने जा रही है। इसके लिए मानव संसाधन विभाग ने एक पोर्टल तैयार किया है, जिसका ट्रायल दो विभागों में होगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों को 58 साल की आयु तक नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। सरकार ने सभी विभागों को ऑनलाइन पोर्टल शुरू होने का इंतजार करने को कहा है।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों को 58 साल की आयु तक नौकरी से नहीं हटाने का कानून बना चुकी सरकार (फोटो: जागरण)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने करीब सवा लाख कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने के फैसले को लागू करने पर काम शुरू कर दिया है। कर्मचारियों के आवेदन के लिए मानव संसाधन विभाग ने पोर्टल तैयार कर लिया है, जिसका दो विभागों में ट्रायल लेकर सभी विभागों में लागू किया जाएगा।
हरियाणा सरकार ने पिछले साल हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) के माध्यम से नौकरी के पांच साल पूरे कर चुके कर्मचारियों को जाब सिक्योरिटी देने की घोषणा की थी।
राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधानसभा में कानून भी पारित कर दिया गया, लेकिन अफसरों ने इसे लागू नहीं किया। हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) एक्ट-2024 के तहत हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम-2025 को विगत पांच अगस्त को हरियाणा के सरकारी गजट में जारी कर दिया गया है।
इसके बाद से अलग-अलग विभागों और निगमों में काम करने वाले बहुत सारे कर्मचारी नौकरी की सुरक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं। सरकार ने फैसला किया है कि नौकरी की सुरक्षा से जुड़े आवेदनों के लिए एक आनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। यह पोर्टल जल्द ही शुरू होने वाला है।
सरकार की तरफ से इस संबंध में एक पत्र जारी कर सभी विभागों और निगमों को कहा गया है कि वे इस मामले में मानव संसाधन विभाग से कोई सलाह न लें।
ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी एक आनलाइन सिस्टम बनाया जा रहा है, जिसके जरिए कर्मचारी नौकरी की सुरक्षा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एक बार जब आनलाइन पोर्टल शुरू हो जाएगा तो सारी प्रक्रिया आनलाइन ही होगी। इसलिए सभी विभागों और निगमों को कहा जाता है कि वे पोर्टल के शुरू होने का इंतजार करें।

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