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    हरियाणा में मौज में रहेंगे विधायक जी! घर की मरम्मत के लिए मिलेगा 10 लाख का लोन, इलाज और घूमने के लिए भी मिलेंगे पैसे

    Updated: Tue, 16 Sep 2025 12:16 PM (IST)

    हरियाणा में विधायकों के लिए आवास और वाहन ऋण की सीमा बढ़ाई गई है अब वे मकान की मरम्मत के लिए दस लाख और मकान-वाहन खरीदने के लिए एक करोड़ रुपये तक का ऋण ले सकेंगे। साथ ही सैर-सपाटे के लिए सालाना भत्ता भी बढ़ाया गया है। पूर्व विधायकों को चिकित्सा भत्ते के रूप में दस हजार रुपये मिलेंगे।

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    विधायक मकान की मरम्मत के लिए ले सकेंगे 10 लाख रुपये तक ऋण। सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में विधायक अब मकान की मरम्मत के लिए दस लाख रुपये तक का ऋण ले सकेंगे। इसके अलावा मकान और वाहन खरीदने के लिए एक करोड़ रुपये तक का ऋण लेने के पात्र होंगे। वाहन और मकान खरीदने के लिए दूसरी व तीसरी बार एडवांस राशि प्राप्त करने के लिए 60 वर्ष की आयु सीमा को हटा दिया गया है।

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    इतना ही नहीं, विधायक या उनके परिजन देश में कहीं पर भी घूमने-फिरने जाने के लिए हर महीने दस हजार रुपये ले सकेंगे। पहले जहां विधायकों को हर साल अधिकतम एक लाख रुपये सैर-सपाटे के लिए मिलते थे, वहीं अब वे हर साल एक लाख 20 हजार रुपये ले सकेंगे। प्रदेश सरकार ने हरियाणा विधानसभा (सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन) संशोधन अधिनियम-2025 और हरियाणा विधानसभा (सदस्यों को सुविधाएं) द्वितीय संशोधन अधिनियम-2025 की अधिसूचना जारी कर दी है।

    बदले नियमों के अनुसार प्रत्येक विधायक अपने पांच साल के कार्यकाल दौरान मकान-फ्लैट खरीदने या बनाने और वाहन खरीदने के लिए कुल एक करोड़ रुपये तक का ऋण विधानसभा से ले सकते हैं। अगर कोई विधायक एक करोड़ रुपये से कम मूल्य का वाहन खरीदता है तो उसे शेष बची धनराशि ही मकान-फ्लैट खरीदने या बनाने के लिए मिल सकेगी। मकान-फ्लैट को बनाने या खरीदने के लिए एडवांस को ब्याज (चार प्रतिशत वार्षिक) सहित लौटाने के बाद विधायक दूसरी बार भी ऋण लेने के लिए योग्य होंगे।

    हालांकि, धनराशि पूरे एक करोड़ रुपये नहीं, बल्कि एक करोड़ रुपये में से गाड़ी खरीदने हेतु ली गई एडवांस धनराशि (अगर उसने एडवांस लिया है) को कम करने के बाद ही मिलेगी। तीसरी बार भी मकान-फ्लैट के लिए विधायक ऋण ले सकेगा, अगर उसने पिछला एडवांस ब्याज सहित लौटा दिया है। हालांकि तीसरी बार विधायक को एक करोड़ रुपये में से गाड़ी खरीदने की खातिर लिए गए एडवांस (अगर उसने एडवांस लिया है) को उसमें से कम कर उसका पचास प्रतिशत अर्थात आधा ही एडवांस प्राप्त होगा।

    अगर विधायक ने मकान-फ्लैट के लिए एक करोड़ रुपये से कम ऋण लिया है तो उसे शेष बची राशि वाहन खरीदने के लिए एडवांस मिल सकेगी। कुल दो बार गाड़ी खरीदने के लिए ऋण लिया जा सकता है।

    पूर्व विधायकों को उपचार के लिए मिलेंगे दस हजार रुपये

    60 वर्ष से अधिक आयु के सभी पूर्व विधायकों को हर महीने दस हजार रुपये चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए हरियाणा विधानसभा (सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं) नियम-1988 में संशोधन किया गया है। वर्तमान विधायकों को पहले से ही हर महीने दस हजार रुपये चिकित्सा भत्ता दिया जा रहा है।