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    हरियाणा में अनुसूचित जातियों से जुड़ी इन 10 सेवाओं में नहीं होगी लेटलतीफी, चेक लिस्ट

    Updated: Wed, 15 Oct 2025 12:24 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जातियों से जुड़ी 10 सेवाओं को समय पर पूरा करने के लिए सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल किया है। शिक्षा ऋण, सूक्ष्म वित्त, और सावधि ऋण योजनाओं के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, जो 135 से 180 दिन तक है। सफाई कर्मचारियों और मत्स्य पालन विभाग की योजनाओं के लिए भी समय सीमा तय की गई है, जिससे इन सेवाओं में लेटलतीफी नहीं होगी।

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    हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, पंचकूला। हरियाणा में अनुसूचित जातियों से जुड़ी 10 सेवाओं में अब लेटलतीफी नहीं होगी। प्रदेश सरकार ने हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की नौ नई सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल कर लिया है। साथ ही इन सेवाओं के लिए समय सीमा, पदानामित अधिकारी तथा शिकायत निवारण प्राधिकारी भी निर्धारित किए गए हैं।

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    राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम के अधीन शिक्षा ऋण योजना तथा सूक्ष्म वित्त योजना की सेवा अवधि 135 दिन, जबकि सावधि ऋण योजना के लिए 180 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

    इसी तरह राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त तथा विकास निगम के तहत शिक्षा ऋण योजना, महिला अधिकारिता योजना, महिला समृद्धि योजना, सूक्ष्म ऋण योजना तथा हरित व्यवसाय योजना के लिए 135 दिन और सामान्य सावधि ऋण योजना के लिए 180 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

    मत्स्य पालन विभाग की सघन मत्स्य पालन विकास कार्यक्रम हेतु सब्सिडी योजना के तहत तालाबों के सुधार हेतु सब्सिडी के लिए 40 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।