हरियाणा सरकार का नया नियम, पेंशन-अनुदान और आर्थिक सहायता के लिए जरूरी हुआ आधार
हरियाणा सरकार ने सामाजिक योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। अब कैंसर रोगियों को वित्तीय सहायता विधवाओं विधुरों और कुंवारों को पेंशन और पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मान राशि प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। यह निर्णय सामाजिक न्याय सशक्तीकरण विभाग द्वारा लिया गया है ताकि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अब तृतीय और चतुर्थ स्तर के कैंसर सहित विभिन्न असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए सरकार के स्तर पर हर महीने मिलने वाली वित्तीय सहायता के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। विधवा और विधुरों तथा कुंवारों को पेंशन भी तभी मिलेगी जब उनके पास आधार नंबर होगा। इसी तरह पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवाॅर्ड विजेताओं को गौरव सम्मान के लिए हर महीने मिलने वाले 10 हजार रुपये भी आधार कार्ड होने पर ही मिलेंगे।
सामाजिक न्याय, सशक्तीकरण, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग ने योजनाओं में पारदर्शिता और पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए आधार नंबर अनिवार्य किया है। विभिन्न सेवाओं के लिए आधार की अनिवार्यता को लेकर विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डाॅ. जी अनुपमा ने आदेश जारी कर दिया है।
आधार कार्ड से ही विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का प्रमाणीकरण करवाना होगा। अगर आधार संख्या नहीं दी है तो उसे नामांकन के लिए आवेदन करना होगा। 18 साल से कम उम्र के आवेदक की स्थिति में आवेदन केवल उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति से ही किया जाएगा। ऐसे मामलों में आधार कार्ड बनने तक पहचान के अन्य सुबूत के आधार पर आर्थिक सहायता दी जा सकेगी।
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