पंचकूला: लापरवाह चालक दोषी, मां को बेटे की मौत पर मिलेगा 15 लाख रुपये का मुआवजा
पंचकूला मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में बेटे की मौत के बाद मां को 15 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है। 9 जुलाई 2023 को धर्मबीर की मौत एक लापरवाह कार चालक की वजह से हुई थी। ट्रिब्यूनल ने धर्मबीर की आय को आधार मानकर और बीमा कंपनी को मुआवजा देने का आदेश दिया जिसमें अंतिम संस्कार और अन्य खर्च भी शामिल हैं।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने एक सड़क हादसे में बेटे की मौत के बाद मां को 15,02,704 मुआवजा देने का आदेश दिया है। 9 जुलाई 2023 को बीर घग्गर निवासी धर्मबीर की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। हादसा माजरी चौक से नाडा साहिब रोड पर हरियाणा नंबर की हुंडई क्रेटा कार की लापरवाह ड्राइविंग से हुआ,जिसे गांव चौंकी निवासी राजकुमार चला रहा था।
कार इतनी रफ्तार से थी कि उस ने वहां धर्मबीर को जोरदार टक्कर मार दी। मौके पर ही धर्मबीर की मौत हो गई थी। धर्मबीर की मां शकुंतला ने दावा किया कि वह अपने बेटे की आय पर पूरी तरह निर्भर थीं। बेटे की मौत से न केवल उनका सहारा छिन गया, बल्कि उन्होंने अंतिम संस्कार, शव परिवहन और शांति पाठ आदि पर एक लाख खर्च किया।
बीमा कंपनी का तर्क नहीं चला
बीमा कंपनी की ओर से तर्क दिया गया कि धर्मबीर की कोई आय का प्रमाण नहीं है और कोई हादसा उनके द्वारा बीमाकृत वाहन से नहीं हुआ। लेकिन ट्रिब्यूनल ने सबूतों और गवाहियों के आधार पर यह माना कि वाहन राजकुमार ही चला रहा था चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था और वाहन बीमित भी था।
आय के प्रमाण न होने पर ट्रिब्यूनल ने धर्मबीर का न्यूनतम वेतन 10,660 रुपये प्रति माह को आधार मानते हुए मुआवजा तय किया। इसमें 14,32,704 रुपये का नुकसान, 40,000 रुपये का फिलियल कंसोर्टियम, 15,000 रुपये अंतिम संस्कार खर्च और 15,000 रुपये संपत्ति हानि शामिल हैं।
कुल मुआवजा 15,02,704 रुपये तय किया गया, जिस पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी मिलेगा। ट्रिब्यूनल ने कहा कि चूंकि वाहन बीमित था, इसलिए बीमा कंपनी और चालक संयुक्त रूप से मुआवजा राशि अदा करेगी। राशि सीधे शकुंतला के बैंक खाते में जमा होगी।
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