हरियाणा में बदलेंगे नियम, अब सालाना 1.20 लाख तक यात्रा भत्ता ले सकेंगे विधायक
हरियाणा सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में विधायकों के यात्रा भत्ते से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है। इसके लिए विधानसभा में एक संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। इस विधेयक के पारित होने के बाद विधायकों को यात्रा भत्ते के रूप में मिलने वाली वार्षिक एक लाख रुपये की सीमा हटा दी जाएगी जिससे विधायकों को आर्थिक लाभ होगा और सरकार पर अतिरिक्त भार पड़ेगा।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अब विधायक 1.20 लाख रुपये तक का यात्रा भत्ता ले सकेंगे। विधानसभा के शुक्रवार से आरंभ हो रहे मानसून सत्र में प्रदेश सरकार की ओर से हरियाणा विधानसभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक 2025 पेश किया जाएगा। इस विधेयक में विधायकों को मिलने वाले विशेष यात्रा भत्ते के नियमों में बदलाव लाने का प्रस्ताव है।
मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी जा चुकी है। मौजूदा कानून के अनुसार, विधायक या उनके परिवार की भारत में की गई यात्रा पर अधिकतम 10 हजार प्रतिमाह तक का भत्ता दिया जाता है। लेकिन इसकी वार्षिक सीमा एक लाख रुपये तय है। यानी विधायक पूरे साल में 10 हजार रुपये मासिक के बजाय कुल मिलाकर सिर्फ 1 लाख रुपये तक ही ले सकते हैं।
नये संशोधन विधेयक में एक लाख रुपये की सालाना सीमा हटाने का प्रविधान किया गया है। एक लाख रुपये की कैप हटने के बाद विधायक हर माह 10 हजार रुपये प्रति माह भत्ता लेने के हकदार होंगे। इससे उन्हें सालाना 1 लाख 20 हजार रुपये का लाभ मिलेगा।
संसदीय कार्य मंत्री महिपाल सिंह ढांडा की ओर से यह विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधायकों द्वारा इस बढ़ोतरी को लागू करने तथा कैप हटाने की मांग को लेकर पिछले दिनों स्पीकर हरविन्द्र कल्याण से भी मुलाकात की गई थी।
तर्क था कि यात्रा खर्च और महंगाई को देखते हुए यह सीमा विधायकों के लिए बाधा बन रही थी। इसलिए वार्षिक कैप को हटाने पर सरकार सहमत हुई है। विधानसभा सचिवालय के मुताबिक, इस संशोधन से राज्य के खजाने पर हर साल लगभग 55 लाख रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
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