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    पानीपत में नशा तस्कर के दोषी को दो साल की सजा, 25 हजार जुर्माना

    Updated: Tue, 04 Nov 2025 08:46 AM (IST)

    पानीपत की अदालत ने नशा तस्करी के मामले में पप्पू नामक एक व्यक्ति को दो साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उसे 2020 में 350 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर उसे दोषी पाया। यह मामला नशाखोरी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का एक उदाहरण है।

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    चरस तस्करी: दोषी को अदालत ने सुनाई सजा। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की विशेष अदालत ने नशा तस्करी मामले में दोषी करार देकर उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के धनौरा निवासी पप्पू को दो साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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    बता दें कि एएसआई अरुण कुमार टीम के साथ नौ सितंबर 2020 मॉडल टाउन थाना क्षेत्र के महराणा अड्डे पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक पालीथिन लिए संदिग्ध अवस्था में खड़ा दिखाई दिया। पुलिस को देखकर युवक भागने लगा तो टीम ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में युवक की पहचान पप्पू के रूप में हुई। तलाशी लेने पर उसके पास से 350 ग्राम चरस बरामद हुई।

    आरोपित ने पूछताछ में चरस तस्करी की बात स्वीकार की। पुलिस ने पप्पू को गिरफ्तार कर मॉडल टाउन थाने में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपित पत्र अदालत में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक कुलदीप ढुल ने अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। इन्हीं के आधार पर अदालत ने पप्पू को दोषी करार देकर सजा सुनाई है।