किसानों के लिए अच्छी खबर, ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्ट कराने के लिए नहीं देना होगा चार्ज
रेवाड़ी के किसानों के लिए खुशखबरी है। ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्ट करने पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा बशर्ते शिफ्टिंग 70 मीटर के दायरे में हो। यह सुविधा बोर फेल होने पानी खारा होने या भूमि अधिग्रहण जैसी स्थितियों में मिलेगी। किसान का मालिकाना हक होना ज़रूरी है और डिफाल्टर किसानों को यह लाभ नहीं मिलेगा।

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। ट्यूबवेल कनेक्शनों को शिफ्ट कराने की बाट जोह रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन को आसपास शिफ्ट कराने के लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। निगम की तरफ से शिफ्टिंग की राशि स्वयं वहन की जाएगी बशर्ते मूल जगह से शिफ्टिंग की दूरी 70 मीटर के दायरे से अधिक नहीं होनी चाहिए।
हालांकि सरकार ने इसमें एक शर्त भी लगाई है कि किसान बोर फेल होने, पानी में खारापन, सरकारी भूमि अधिग्रहण और विवाद समेत अन्य मजबूरी जो किसान के बस में नहीं होगी ऐसी स्थिति में ही ट्यूबवेल शिफ्टिंग कर सकेगा।
दरअसल किसान संगठनों की तरफ से लंबे समय शिफ्टिंग का चार्ज माफ करने की मांग उठाई जा रही थी। कई जगह पानी खारा होने तथा बोर फेल होने पर किसानों को कनेक्शन शिफ्टिंग कराना मजबूरी हो जाता था। रेवाड़ी जिले में फिलहाल तीन लाख 53 हजार बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें 40 हजार ट्यूबवेल कनेक्शन हैं।
बिना चार्ज के होगा स्थानांतरण, मगर कुछ शर्तें भी हैं
बिजली निगम की यह सुविधा तभी लागू होगी जब ट्यूबवेल का नया स्थान भी किसान की खुद की जमीन पर होगा। यानी मालिकाना हक जरूरी है। पहले किसानों को कनेक्शन बदलवाने पर शुल्क देना पड़ता था, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से परेशानी होती थी। अब इस नए नियम से वह आसानी से जरूरत के मुताबिक ट्यूबवेल का स्थान बदल सकेंगे। वहीं संबंधित किसान डिफाल्टर भी नहीं होना चाहिए।
मुख्यालय की तरफ से ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्टिंग को लेकर नए आदेश जारी किए गए हैं। हमने अधिकारियों को नियमानुसार शिफ्टिंग का कार्य कराने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।
- पीके चौहान, अधीक्षण अभियंता बिजली वितरण निगम

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।