Child Marriage: रिश्ता तय था पर दूल्हा निकला कम उम्र का, रेवाड़ी प्रशासन ने वक्त रहते रुकवाया बाल विवाह
रेवाड़ी में प्रशासन ने एक Child Marriage को होने से रोक दिया। दूल्हे की उम्र कम होने की सूचना मिलने पर महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने तुरंत कार्रवाई की। जांच में दूल्हे की उम्र विवाह योग्य नहीं पाई गई, जिसके बाद प्रशासन ने परिवार को समझाकर शादी रद्द करवा दी। इस घटना ने बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता की आवश्यकता को उजागर किया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। गांव रामपुरा में जिला प्रशासन की ओर से एक Child Marriage को रुकवाने में सफलता प्राप्त की। संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता शर्मा ने बताया कि गांव रामपुरा में अगले सप्ताह दो भाईयों की शादी होनी थी जिसका रिश्ता राजस्थान प्रांत में किया गया था।
गुप्त सूचना के आधार पर बाल संरक्षण विभाग ने जब मौके पर जाकर जांच की तो एक भाई की उम्र 19 साल पाई गई। यह पुष्टि होने के बाद इस विवाह को रुकवा दिया गया है। विवाह अधिनियम के अनुसार शादी के लिए लड़के की आयु कम से कम 21 साल होनी जरूरी है।
जिले भर में चला अभियान
उन्होंने बताया कि उपायुक्त अभिषेक मीणा के मार्गदर्शन में संयुक्त विभागीय टीम ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला भर में अभियान चलाया हुआ है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कानूनी अपराध है। यदि कम आयु में विवाह किया जाता है तो यह संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है उसको बढ़ावा देता है या उसकी सहायता करता है तो 2 साल तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी ने आमजन से समाज के मौजिज नागरिकों को इस अभियान में अपना सहयोग देने का आह्वान किया। 18 वर्ष से कम आयु की लड़की व 21 वर्ष से कम आयु के लड़के की बाल विवाह से संबंधित कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो वह बाल विवाह निषेध अधिकारी, पुलिस हेल्पलाइन 112, मजिस्ट्रेट या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना दे सकते है।

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