यमुनानगर बस हादसा: मृतका के स्वजन को ढाई लाख और घायल छात्राओं को मिलेंगे 50-50 हजार रुपये, CM नायब का एलान
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर बस दुर्घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को ढाई लाख और घायल छात्राओं को 50-50 हजार रुपये देने की घोषणा की। परिवहन मंत्री अनिल विज ने जांच के आदेश दिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। सरकार ने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इंजीनियरिंग दोष होने पर एसडीओ और जेई पर भी एफआईआर होगी।
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यमुनानगर बस हादसा: मृतका के स्वजन को ढाई लाख मिलेंगे। फाइल फोटो
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर में हुई बस दुर्घटना पर दुख जताते हुए मृतका के स्वजन को ढाई लाख रुपये और घायल पांच छात्राओं को 50-50 हजार रुपये देने की घोषणा की है। उन्होंने दुर्घटना में घायल छात्राओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा कि उनका निशुल्क उपचार तथा चिकित्सा व्यय की प्रति पूर्ति की जाएगी।
साथ ही दिवंगत छात्रा के स्वजन के प्रति गहरी संवेदना भी जताई। परिवहन मंत्री अनिल विज ने हादसे की जांच का आदेश देते हुए कहा है कि किसी भी स्तर पर गलती पाई गई तो दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि दुर्घटना के हर संभावित कारण की जांच की जाए। चाहे वह बस की तकनीकी स्थिति से संबंधित हो या चालक की लापरवाही से। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर यदि गलती पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कठिन समय में सरकार प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है और हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य परिवहन की सभी बसें बीमाकृत हैं, जिससे यात्रियों को किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में बीमा सुरक्षा कवरेज का लाभ प्राप्त होता है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बीमा प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित कर प्रभावित परिवारों को शीघ्र सहायता सुनिश्चित की जाए। घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित किया जाएगा।
एसडीओ और जेई पर भी होगी एफआईआर
इंजीनियरिंग दोष या सड़क खराबी के कारण दुर्घटना हुई तो संबंधित विभाग के एसडीओ और जेई पर भी एफआइआर दर्ज कराई जाएगी। कैथल में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिए निर्देश के बाद जिला परिवहन विभाग अधिकारी सह सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
अन्य जिलों में भी जल्द ही ऐसे आदेश जारी किए जा सकते हैं। सभी रोड एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि भविष्य में सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी रोड की बनावट या रोड खराब होने के कारण कोई दुर्घटना या जान-माल की हानि होने पर एसडीओ और जेई का नाम एफआइआर में सम्मिलित किया जाए।

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