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    हिमाचल: विधायक हंसराज को पॉक्सो एक्ट में मिली अग्रिम जमानत, चंबा न्यायालय में हाई कोर्ट के वकीलों ने दायर की थी याचिका

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 06:50 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में विधायक हंसराज को पॉक्सो एक्ट के एक मामले में चंबा न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई है। हाई कोर्ट के वकीलों ने हंसराज की ओर से न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।

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    चुराह से भाजपा विधायक हंसराज। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, चंबा। हिमाचल प्रदेश से भाजपा विधायक हंसराज को पॉक्सो एक्ट में जिला सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई है। हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट से विधायक को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने विधायक को पुलिस जांच में सहयोग देने के लिए कहा है। अब 22 नवंबर को मामले में सुनवाई होगी। 

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    जिला चंबा के चुराह से भाजपा के तीन बार के विधायक डा. हंसराज पर युवती ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। उस दौरान लड़की नाबालिग थे, इस पर विधायक के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। 

    विधायक ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा की अदालत में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई, जिसमें उन्हें राहत मिल गई है। 

    सोमवार को महिला थाना में उपस्थित नहीं हुए थे विधायक

    पुलिस ने विधायक को नोटिस जारी कर सोमवार को महिला थाना में उपस्थित होने को कहा था लेकिन वह नहीं पहुंचे। विधायक का मोबाइल फोन लगातार बंद आ रहा था, जिससे उनकी लोकेशन का पता भी नहीं चल पा रहा था। 

    सात नवंबर को दर्ज हुआ है केस

    युवती की शिकायत पर महिला पुलिस थाना में सात नवंबर को विधायक के विरुद्ध केस दर्ज करवाया था। एएसपी चंबा हितेश लखनपाल ने बताया कि मामला अत्यंत संवेदनशील है। सभी तथ्यों और साक्ष्यों को निष्पक्ष रूप से परखा जा रहा है। 

    यह है मामला

    युवती ने करीब एक सप्ताह पहले इंटरनेट मीडिया पर लाइव आकर विधायक डा. हंसराज पर आरोप लगाए थे। युवती ने विधायक के खिलाफ कई साक्ष्य होने की बात भी कही थी। इसके बाद युवती के पिता ने भी मीडिया के सामने आकर विधायक पर एक साल पहले अपहरण कर डरा-धमकाकर बेटी से बयान बदलवाने का आरोप लगाया था। धमकी दी थी कि अगर बयान नहीं बदला गया तो उनके घर को आग लगा दी जाएगी। छह नवंबर को पिता की शिकायत पर विधायक के निजी सचिव व एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इससे पूर्व बीते वर्ष भी युवती ने विधायक पर अश्लील चैट के आरोप लगाए थे। बाद में उसने शिकायत वापस ले ली थी। 

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