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    Himachal Police: हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्‍टेबल को अब आठ की बजाय पांच साल में मिलेंगे वित्‍तीय लाभ

    By Rajesh Kumar SharmaEdited By:
    Updated: Thu, 21 Apr 2022 09:25 AM (IST)

    Himachal Pradesh Police Constable वर्ष 2015 के बाद भर्ती हुए पुलिस कांस्टेबल के लिए हायर पे स्केल और पे बैंड की अधिसूचना जारी हो गई है। इस अधिसूचना के ...और पढ़ें

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    हिमाचल प्रदेश के कांस्टेबल को अब तीन वर्ष का लाभ होगा।

    शिमला, राज्य ब्यूरो। Himachal Pradesh Police Constable, वर्ष 2015 के बाद भर्ती हुए पुलिस कांस्टेबल के लिए हायर पे स्केल और पे बैंड की अधिसूचना जारी हो गई है। इस अधिसूचना के अनुसार हायर पे स्केल और पे बैंड से वंचित हिमाचल प्रदेश के कांस्टेबल को अब तीन वर्ष का लाभ होगा। उन्हें आठ की बजाय वित्तीय लाभ पांच साल के सेवाकाल के बाद ही मिल जाएंगे। पुराने भर्ती नियमों के अनुसार नियुक्ति के बाद इन्हें आठ साल के सेवाकाल के बाद नियमित के बराबर आर्थिक लाभ मिलने थे। लेकिन अब सरकार ने इसमें बदलाव किया है। अब सरकार ने नियमित कर्मचारी के बराबर वित्तीय लाभ के लिए शर्त को आसान कर दिया है।

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    पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आठ साल की शर्त जोड़ी गई थी। इससे प्रभावित कर्मियों में रोष पनप गया था। कांस्टेबल को शपथपत्र सेे यह लिखकर देना होता था कि वे आठ साल के बाद ही सभी तरह के वित्तीय लाभों से लाभांवित होंगे, इससे पहले नहीं जबकि इनकी भर्ती नियमित आधार पर होती थी।

    अनुबंध कर्मी भी अब दो साल के बाद नियमित हो जाता है। अगले दो वर्षाें यानी चार साल बाद वे ऐसे लाभ के लिए पात्र होता है। लेकिन पहले अनुबंध पीरियड तीन साल का होता था। इसलिए लाभ पाने के लिए कुल पांच साल का वक्त लगेगा। नई भर्ती में पांच की बजाय चार साल की शर्त लागू हो सकती है।