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    हाई कोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल की पदोन्नति परीक्षा पर लगाई रोक

    By Bharat BhushanEdited By: Jagran News Network
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 08:27 PM (IST)

    विधि संवाददाता जागरण l

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    हाई कोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल की पदोन्नति परीक्षा पर लगाई रोक

    विधि संवाददाता, जागरण l शिमला : हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल की पदोन्नति के लिए नौ नवंबर को होने वाली बी-1 परीक्षा के आयोजन पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ ने शुक्रवार को यह अंतरिम आदेश पारित किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि याचिका में दिए गए आधारों को देखते हुए अंतरिम राहत प्रदान करने का मामला बनता है। याचिकाकर्ता प्रथमदृष्टया में यह सिद्ध करने में सक्षम रहे हैं कि यदि प्रतिवादियों को बी-1 परीक्षा जो सात वर्ष के अंतराल के बाद नौ नवंबर को निर्धारित है, के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है तो उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी।

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    याचिकाकर्ताओं का यह तर्क उचित प्रतीत होता है कि नौ नवंबर को होने वाली परीक्षा उनके (सामान्य ड्यूटी पुलिस अधिकारियों) हित की रक्षा के लिए व्यावहारिक नहीं हो सकती, क्योंकि यह वार्षिक रूप से आयोजित नहीं की जाती थी बल्कि सात वर्ष बाद आयोजित की जा रही है। इसलिए यह उन लोगों के लिए हानिकारक होगी जो सात वर्ष पहले इसके पात्र थे। 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात ऐसे अधिकारियों को नए प्रवेशकों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। इसके अलावा हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के याचिकाकर्ताओं के तर्क को उजागर की गई सामग्री के मद्देनजर बी-1 परीक्षा की अनदेखी करते हुए इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता है। दिए तथ्यों और परिस्थितियों में हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए बी-1 परीक्षा आयोजित करना इसकी प्रासंगिकता और आवश्यकता पर याचिकाकर्ता द्वारा दिए आधारों के आलोक में विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है। इसलिए प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अगली सुनवाई की तारीख तक बी-1 परीक्षा जो नौ नवंबर को निर्धारित है, पर आगे न बढ़ें। इसका जवाब 10 दिन के भीतर पेश किया जाए। मामले पर सुनवाई 19 नवंबर को होगी।

    तकनीकी खामी के कारण रद करनी पड़ी थी परीक्षा

    प्रदेश में 26 अक्टूबर को पुलिसकर्मियों की पदोन्नति बी-1 परीक्षा हुई थी। इसमें तकनीकी खामियों के कारण इसे स्थगित किया गया था। इसके बाद प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने नौ नवंबर को परीक्षा निर्धारित की थी। अब इस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है।