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    हिमाचल के 51 शहरी निकायों में चुनाव का एलान, 17 मई को मतदान; पंचायतों पर क्यों टल गया फैसला?

    By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 21 Apr 2026 05:34 PM (IST)

    हिमाचल निर्वाचन आयोग ने 51 शहरी निकायों में चुनाव की घोषणा की है, जिसमें 17 मई को मतदान होगा। पंचायत चुनावों की घोषणा भी एक सप्ताह के भीतर की जाएगी, ज ...और पढ़ें

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    हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने शहरी निकाय चुनाव का एलान कर दिया है।

    जागरण टीम, शिमला। हिमाचल निर्वाचन आयोग ने 51 शहरी निकायों में चुनाव करवाने का एलान किया है। सोलन, धर्मशाला, पालमपुर और मंडी नगर निगम, 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायत में मतदान किया जाएगा। 1806 मतदान केंद्र में वोटिंग होगी। महिलाओं और पुरुषों में अलग से सहायक मतदान केंद्र स्थापित करने को कहा है। 

    17 मई सुबह 7 से दोपहर तीन बजे तक मतदान होगा। नगर पंचायत व नगर परिषद के चुनाव की उसी दिन मतगणना हो जाएगी। नगर निगम की मतगणना 31 मई को होगी। 

    पंचायत चुनाव पर फैसला जल्द

    राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने पत्रकार वार्ता में कहा कि पंचायत चुनाव का एक सप्ताह के भीतर एलान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग के बीच कोई टकराव नहीं है। अनिल खाची ने यह स्पष्ट कर दिया कि 31 मई से पूर्व ही पंचायत चुनाव भी करवा दिए जाएंगे, इसलिए निकायों की मतगणना 31 मई को रखी गई है।

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    तीन दिन होंगे नामांकन दाखिल

    29, 30 अप्रैल व दो मई को नामांकन दाखिल होंगे। 21 अप्रैल को ही अधिसूचना जारी कर दी गई है। 6 मई 2026 को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। 29 अप्रैल तक मतदान केंद्रों की सूची जारी होगी। 

    निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि 1,80,963 पुरुष और 1,79,882 महिला मतदाता मतदान करेंगे। 1808 मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। मतदाता 16 प्रकार के पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर सकेंगे। 

    खर्च सीमा तय

    मतदान से 48 घंटे पूर्व शराब के ठेके बंद रहेंगे, मतगणना के दिन भी बंद रहेंगे। नगर निगम के लिए एक लाख, नगर परिषद के लिए 75 हजार व नगर पंचायत प्रत्याशी के लिए 50 हजार रुपये खर्च सीमा तय की गई है। 

    पार्टी चुनाव चिह्न पर होंगे नगर निगम चुनाव

    आदर्श चुनाव आचार संहिता चुनाव कार्यक्रम के साथ लागू होगी। उल्लंघन पर निर्वाचन आयोग सख्त कार्रवाई करेगा। नगर निगम चुनाव में प्रत्याशी को पार्टी चिह्न पर होगा। 

    31 मई से पहले चुनाव

    सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश में पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव 31 मई से पहले करवाने के निर्देश दिए हैं। चुनाव करवाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 

    अधिकारियों को स्टेशन न छोड़ने का आदेश

    राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के डीसी और एसडीएम को स्टेशन न छोड़ने का आदेश जारी किया है। निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत अधिकारी और विकास खंड अधिकारी यानी बीडीओ को भी स्टेशन न छोड़ने का आदेश दिया है।

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    74 में से 51 शहरी निकायों में होंगे चुनाव

    इसके अलावा 5 शहरी निकायों में चुनाव होना है। कुल 74 शहरी निकाय हैं, शिमला का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, जबकि बाकी का आरक्षण रोस्टर जारी नहीं हुआ है। बाकी के शहरी निकायों का हाल ही में गठन किया गया है। ऐसे में यहां दो साल के बाद चुनाव करवाए जाएंगे।

    50 हजार कर्मचारी करवाएंगे चुनाव

    हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव का आयोजन करने के लिए 50 हजार कर्मचारियों कीे ड्यूटी लगाई गई है। ये कर्मचारी पंचायत चुनाव का सफलतापूर्वक निष्पक्ष आयोजन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने इस बार चुनाव कर्मचारियों के भत्ते में भी बढ़ोतरी की है। 

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