हिमाचल: पंचायत चुनाव में देरी पर हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, सरकार ने बताई चुनावी प्रक्रिया शुरू करने की डेडलाइन
हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों में देरी को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया शुरू करने की समय सीमा भी पूछी है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि वे जल्द ही चुनाव प्रक्रिया शुरू कर देंगे और एक डेडलाइन पेश की है। कोर्ट ने सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का शिमला स्थित परिसर। जागरण आर्काइव
विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव में देरी को लेकर हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग से इस मामले में जवाब तलब किया है। साथ ही 21 दिसंबर तक अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है।
सरकार की समय पर चुनाव न करवाने की मंशा
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनदीप सिंह चंदेल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में पंचायती राज चुनाव की समय सीमा को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की मंशा चुनाव समय पर करवाने की नहीं है और इस संबंध में सरकार ने कोई अधिसूचना तक जारी नहीं की है।
जानबूझकर चुनाव में देरी का आरोप
याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार जानबूझकर चुनाव में देरी कर रही है, जिससे पंचायत प्रक्रियाएं प्रभावित हो रही हैं। याचिकाकर्ता के वकील मनदीप चंदेल ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 21 दिसंबर तक जवाब मांगा है।
सरकार का तर्क: 21 जनवरी से पहले जारी होगा चुनावी शेड्यूल
प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने हाई कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार 21 जनवरी से पहले चुनावी प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इससे पहले चुनावी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा।
यह भी पढ़ें: हिमाचल पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट, राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों व निकायों की सीमाओं में बदलाव पर लगाई रोक
22 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
कोर्ट ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर 21 दिसंबर तक जवाब मांगा है और अब अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।