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    हिमाचल पंचायत चुनाव: उपायुक्तों ने अधिसूचित नहीं की मतदाता सूची, निर्वाचन आयोग ने पूछा आदेश का उल्लंघन क्यों?

    By Yadvinder Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 04:15 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों और शहरी निकायों की मतदाता सूची को अधिसूचित न करने पर जिला उपायुक्तों से जवाब तलब किया है। आयोग ने इसे आदेश का उल्लंघन मानते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। 30 जनवरी से पहले चुनाव कराने की तैयारी है, लेकिन अभी तक आरक्षण रोस्टर जारी नहीं हुआ है। पंचायतों का कार्यकाल 30 जनवरी 2026 को पूरा हो रहा है।

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    हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची अधिसूचित न करने पर आयोग ने संज्ञान लिया है। प्रतीकात्मक

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश की पंचायतों और शहरी निकायों की मतदाता सूची तैयार होने के बावजूद जिला उपायुक्तों द्वारा इन्हें अधिसूचित न करने पर हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है। इस संबंध में जिला उपायुक्तों से जवाब मांगा है कि आखिर क्या कारण है, जिस कारण मतदाता सूचियों को अधिसूचित नहीं किया गया है।

    राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे आदेश का उल्लंघन माना है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के तहत मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल तैयार कर लिया गया है। इसके बाद अब जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं वे इसमें नाम दर्ज करवाने के साथ बदलाव या सूची से नाम हटवा सकते हैं।

    राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला उपायुक्तों को मतदाता सूचियों को अधिसूचित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे यह मतदाताओं को उपलब्ध हो। अब जिला उपायुक्तों के जवाब के बाद ही आदेशों की अवहेलना पर कोई कदम आयोग उठाएगा। 

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    30 जनवरी से पूर्व चुनाव की तैयारी

    राज्य निर्वाचन आयोग 30 जनवरी से पूर्व पंचायत और जिन शहरी निकायों के चुनाव निश्चित हैं, उन्हें करवाने की तैयारी में जुटा है। 

    आरक्षण रोस्टर नहीं हुआ जारी, पुनर्सीमांकन के प्रस्ताव लटके

    उधर, अभी तक आरक्षण रोस्टर ही जारी नहीं हुआ है, जबकि पंचायतों के पुनर्सीमांकन के लटके प्रस्ताव पंचायती राज विभाग ने सभी जिला उपायुक्तों से मांगे हैं। यदि पंचायतों के वार्डों की सीमाओं में बदलाव होता है तो ऐसे में मतदाता सूचियां भी प्रभावित होंगी।

    30 जनवरी 2026 को पूरा हो रहा कार्यकाल

    हिमाचल में वर्तमान में अब 3577 पंचायतें रह गई हैं, जिनमें पंचायत प्रधान, उपप्रधान, वार्ड पंच, ब्लाक समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों का चुनाव होना है। पुनर्सीमांकन के कारण हमीरपुर के बमसन ब्लाक की 29 पंचायतों की मतदाता सूची पहली दिसंबर तक तैयार होनी है। प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 30 जनवरी 2026 को पूरा हो रहा है, इससे पूर्व निर्धारित नियमों के तहत चुनाव होना आवश्यक है।

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    पंचायतों और शहरी निकायों की मतदाता सूची तैयार कर ली गई हैं। जिला उपायुक्तों द्वारा मतदाता सूची को अधिसूचित न किए जाने को लेकर उनसे जवाब मांगा है। निर्धारित नियमों के तहत सभी जिला उपायुक्तों यानी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची अधिसूचित करनी हैं।
    -अनिल खाची, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश।

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