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    हिमाचल पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट, निर्वाचन आयोग ने पंचायतों की सीमाओं में बदलाव पर लगाई रोक; ...तो तय समय पर होगी वोटिंग?

    By YADVENDER SHARMAEdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 04:40 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत और नगर निकायों की सीमाओं में बदलाव पर रोक लगा दी है। आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता का हवाला देते हुए कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होने के बाद सीमाओं को फ्रीज कर दिया जाता है। अब किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता।

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    हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत और नगर निकायों की सीमाओं में किसी भी तरह के बदलाव पर रोक लगा दी है। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। 

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    हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता की धारा 2.1 लागू की है, जिसके तहत सीमाओं में बदलाव नहीं होगा।

    इसमें आदर्श चुनाव आचार संहिता का हवाला दिया गया है, जिसके तहत जब निर्वाचन प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाता है तो सीमाओं को फ्रीज कर दिया जाता है। उसके बाद किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता है। अधिसूचना में कहा गया है कि अब किसी भी तरह का नगर निकायों और पंचायत को लेकर बदलाव नहीं होगा। 

    चुनाव तय समय पर होने की बढ़ी संभावना

    राज्य निर्वाचन आयोग के इस आदेश से चुनाव तय समय पर होने की संभावना बढ़ गई है। सरकार ने पंचायतों की सीमाओं में बदलाव की मंजूरी दी थी। वहीं, अब निर्वाचन आयोग ने इस पर रोक लगा दी है।

    सारी प्रक्रिया पर लगी रोक

    प्रदेश सरकार ने शनिवार को नादौन नगर पंचायत और ऊना नगर निगम के क्षेत्र में बदलाव को लेकर 20 दिन का समय आपत्तियों के लिए दिया था। जिसमें प्रभावितों से आपत्तियां मांगी गई थी, ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करने के साथ ही सारी प्रक्रिया पर रोक लग गई है।

    आयोग व विभाग ने स्पष्ट की स्थिति

    पंचायत चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में मामले से संबंधित कोई भी नोटिस ना तो राज्य निर्वाचन आयोग और ना ही पंचायती राज विभाग को मिला है। हाई कोर्ट में चुनाव से संबंधित मामला जाने के बाद आयोग व विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है। 

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    सीमाओं में बदलाव न करने का आदेश

    हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अनिल खाची ने बताया कि आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें सीमाओं में किसी भी तरह का बदलाव न करने के आदेश दिए हैं।

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